दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी मे 42 वाणिज्यिक अदालतों को कार्यात्मक बनाने की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

अदालत ने प्रतिवादियो से इन अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अदालत के कमरो के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियो की उपलब्धता के संबंध में स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी मे 42 वाणिज्यिक अदालतों को कार्यात्मक बनाने की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष को एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 42 वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने की मांग की गई थी [अमित साहनी बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य]

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के साथ-साथ दिल्ली सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

अदालत ने प्रतिवादियों से इन अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण और अदालत के कमरों के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता के संबंध में स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए कहा।

अब इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

एक वकील अमित साहनी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली में 22 वाणिज्यिक अदालतें काम कर रही हैं।

दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2021 में 42 वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना को अधिसूचित किया था, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी बाकी है।

यह तर्क दिया गया कि दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, वाणिज्यिक विवादों को 164 दिनों में निपटाया जाना है, लेकिन दिल्ली में उन्हें 747 दिन लगते हैं।

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Delhi High Court seeks Delhi government response on plea to make 42 commercial courts functional in national capital

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