दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम की अफवाह पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी

हाईकोर्ट ने पुलिस और सरकार को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जिसमे आयोजित मॉक ड्रिल के बारे में विवरण दिया जाए और बम की आशंका की स्थिति मे अधिकारियो को स्कूल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा
Class Room
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह बम की आशंका की स्थिति में स्कूलों से बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट पेश करें।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पुलिस और दिल्ली सरकार से स्कूलों में आयोजित मॉक ड्रिल की संख्या और बम की धमकी मिलने पर पुलिस और अन्य अधिकारियों को स्कूल तक पहुंचने में लगने वाले समय के बारे में विवरण देने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि ऐसे बम धमकियों की स्थिति में माता-पिता पर कम से कम निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि बच्चों को निकालने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्कूलों और अधिकारियों की है।

न्यायमूर्ति प्रसाद ने सरकार और पुलिस को यह भी बताने का आदेश दिया कि विभिन्न स्कूलों को प्राप्त फर्जी कॉल की जांच के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

स्टेटस रिपोर्ट दस दिन में दाखिल करनी होगी क्योंकि कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करेगा.

Justice Subramonium Prasad
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अदालत पिछले साल वकील अर्पित भार्गव द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस और शिक्षा विभाग द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बम की धमकी के संबंध में फर्जी कॉल के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है कि एक उचित प्रतिक्रिया योजना हो जिसे राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में लागू किया जा सके।

दिल्ली पुलिस और सरकार ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जिस पर आज कोर्ट ने विचार किया.

1 मई को, दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक स्कूलों को एक ईमेल मिला जिसमें स्कूल परिसर में बम विस्फोट की चेतावनी दी गई थी। कई स्कूलों को खाली करा लिया गया और छात्रों को भी घर भेज दिया गया।

जब आज ऐसे बम धमकियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि दिल्ली में लगभग 5,500 स्कूल हैं, जिससे इनमें से प्रत्येक स्कूल में पुलिस कर्मियों को तैनात करना असंभव हो जाता है।

इस बीच, न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण पहलू गायब हैं।

कोर्ट ने पूछा, "जहां तक स्कूलों का सवाल है, कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) नहीं है... जब हम किसी स्कूल या अस्पताल जैसे कुछ संस्थानों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें विशेष एसओपी की आवश्यकता होती है। तो, आपने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निकाला जाए? मान लीजिए यह एक प्राथमिक विद्यालय है. वह कौन सी अथॉरिटी है जो स्कूल से मिली सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी? वह कौन सी पहली अथॉरिटी है जो स्कूल में बम होने की सूचना मिलने पर अलर्ट हो जाती है... आपने कितनी बार स्कूलों में अभ्यास आयोजित किया है? आप इसकी निगरानी कैसे करते हैं?”.

चूंकि स्थिति रिपोर्ट से विवरण गायब थे, अदालत ने अधिकारियों को विस्तृत हलफनामा दायर करने का समय दिया।

याचिकाकर्ता अर्पित भार्गव की ओर से अधिवक्ता बीनाशॉ एन सोनी उपस्थित हुए।

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Delhi High Court seeks report from Police on bomb scare in schools

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