दिल्ली उच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्कूली पुस्तक में कॉपीराइट का उल्लंघन करने के आरोपी तीन लेखकों को तलब किया

न्यायालय ने पाया कि 'संचार कौशल' नामक अध्याय को प्रतिवादी-लेखकों में से एक द्वारा पुस्तक में "लगभग शब्द-दर-शब्द" पुन: प्रस्तुत किया गया है।
Justice Prathiba M Singh
Justice Prathiba M Singh
Published on
2 min read

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पुस्तकों के तीन लेखकों को, जिन पर एक शिक्षक द्वारा कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, 18 अक्टूबर को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। [कार्तिक शर्मा बनाम सुल्तान चंद एंड संस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य]

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के अनुपालन में 72 घंटे के भीतर शिक्षाविद् कार्तिक शर्मा की पुस्तक 'एसेंशियल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' की उल्लंघनकारी प्रतियां हटाने का भी आदेश दिया।

मौजूदा मामले में, न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी-लेखकों की एक पुस्तक में 'संचार कौशल' नामक अध्याय को "लगभग शब्द-दर-शब्द" पुन: प्रस्तुत किया गया है।

इस बीच, शर्मा ने दावा किया कि उनकी पुस्तकों के 77 पृष्ठों को शब्दशः पुन: प्रस्तुत किया गया है।

आठवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए डिज़ाइन की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक पुस्तक में उनके कॉपीराइट के किसी भी उल्लंघन को स्थायी रूप से रोकने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया।

अदालत को बताया गया कि शर्मा ने गहन शोध किया था और स्कूली छात्रों को विषय पढ़ाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पाठ्यक्रम के अनुरूप एक रूपरेखा तैयार की थी।

लेखक ने कहा कि इस साल फरवरी में, उन्हें सुल्तान चंद एंड संस द्वारा प्रकाशित कक्षा IX और X के लिए 'सूचना प्रौद्योगिकी की अनिवार्यता' नामक एक पुस्तक मिली। यह आरोप लगाया गया था कि विचाराधीन पुस्तक में शर्मा की पुस्तकों के कुछ अंशों को शब्दशः दोहराया गया है।

अधिवक्ता चंद्र प्रकाश ने कार्तिक शर्मा का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी बहस की।

अधिवक्ता मोहित चौधरी, कुणाल सचदेवा और सृष्टि बाजपेयी ने सुल्तान चंद एंड संस का प्रतिनिधित्व किया।

[आदेश पढ़ें]

Attachment
PDF
Kartik_Sharma_versus_Sultan_Chand_And_Sons_Pvt_Ltd___Ors.pdf
Preview

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Delhi High Court summons three authors accused of infringing copyright in school book on Artificial Intelligence

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com