सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी की उस याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल से जवाब मांगा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में दिल्ली नगर निगम में उनके द्वारा नामित सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के उपराज्यपाल के कदम को चुनौती दी गई थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने एमसीडी के प्रोटेम अधिकारी सत्य शर्मा से भी जवाब मांगा।
अदालत ने निर्देश दिया, "सोमवार (13 फरवरी) को वापसी योग्य नोटिस जारी करें। केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से एलजी कार्यालय में भी तामिल दें।"
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिका में मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के पदों पर एक साथ चुनाव कराने पर आपत्ति जताई गई है।
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