दिल्ली और मुंबई के वकीलों ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा की

दिल्ली और मुंबई के बार बॉडीज़ और करीब 750 वकीलों ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और पूरी तरह रोक लगाने को कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों पर हमला बताया है।
CJP Protest
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दिल्ली और मुंबई में वकीलों की संस्थाओं ने बयान जारी कर एग्जाम पेपर लीक और सुधार की मांग को लेकर दोनों शहरों में प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ पुलिस की हिंसा की निंदा की है।

वकीलों ने हाल ही में हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने पर लगाई गई बड़ी पाबंदियों पर भी सवाल उठाए हैं।

उन्होंने ऐसी कार्रवाइयों को संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक असहमति पर हमला बताया है।

बार के सीनियर सदस्यों ने युवाओं पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और रोक के आदेशों के कथित इस्तेमाल के लिए जवाबदेही की मांग की है, जिससे शिक्षा और पब्लिक परीक्षाओं के भविष्य पर चिंता जताई गई है।

दिल्ली के वकीलों ने की निंदा

दिल्ली में, सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह, राजू रामचंद्रन, चंदर उदय सिंह और संजय हेगड़े समेत 650 वकीलों के एक ग्रुप ने 20 जुलाई, 2026 को जंतर-मंतर पर शांति से प्रदर्शन कर रहे युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा हिंसा के इस्तेमाल की निंदा की है। यह हिंसा 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों द्वारा संसद तक मार्च करने की कोशिश के बाद हुई।

बयान में कहा गया है, “बातचीत के बजाय छात्रों के साथ हिंसा का सामना करना मंज़ूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता बोलने की आज़ादी, इंसानी गरिमा और असहमति के अधिकार के सिद्धांतों पर हमला है। हम उन सभी के साथ खड़े हैं जिन्हें नुकसान पहुँचाया गया है, डराया गया है और सदमे में हैं।”

इस पर साइन करने वालों में वृंदा ग्रोवर, प्रशांत भूषण और शाहरुख आलम जैसे पूर्व जज, सीनियर वकील और वकील भी शामिल हैं।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “भारत की संसद कोई हाथी दांत का टावर नहीं है जो इसके नागरिकों की पहुँच से बाहर हो। ज़्यादा बल इस्तेमाल के लिए ज़िम्मेदार लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।”

वकीलों ने सरकार और संवैधानिक संस्थाओं से शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा पक्का करने और असहमति के अधिकार की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है।

सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन ने भी स्टूडेंट्स और कानूनी बिरादरी के सदस्यों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने कहा है, "शांतिपूर्ण स्टूडेंट्स और बार के सदस्यों के खिलाफ बहुत ज़्यादा और बेहिसाब बल का इस्तेमाल बहुत परेशान करने वाला है और एक डेमोक्रेटिक समाज में पूरी तरह से मंज़ूर नहीं है," और इस घटना की निष्पक्ष और समय पर जांच की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने अलग से इस कार्रवाई की निंदा की है।

इसने उन तस्वीरों पर गहरी चिंता जताई है जिनमें दिल्ली पुलिस पब्लिक परीक्षाओं की ईमानदारी के लिए शांति से इकट्ठा हुए स्टूडेंट्स और युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का इस्तेमाल कर रही है।

उनके बयान में लिखा है, “एक संवैधानिक लोकतंत्र में, शांतिपूर्ण असहमति कोई अवज्ञा का काम नहीं है, बल्कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत मिली बुनियादी आज़ादी का इस्तेमाल है। हमारे रिपब्लिक की ताकत असहमति को दबाने में नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में उसकी रक्षा करने में है। संवैधानिक शासन का असली पैमाना यह नहीं है कि सरकार सहमति पर कैसे जवाब देती है, बल्कि यह है कि वह शांतिपूर्ण असहमति पर कैसे जवाब देती है।”

मुंबई बार ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की

बॉम्बे बार एसोसिएशन ने उन रिपोर्ट और वीडियो पर गहरी चिंता जताई, “जिनमें पुलिस द्वारा स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है।”

एसोसिएशन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक शासन का एक ज़रूरी हिस्सा है।

उनके बयान में लिखा है, “अगर ये रिपोर्ट सही हैं, तो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ बल का इस्तेमाल बहुत परेशान करने वाला है और कानून के राज से चलने वाले समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।”

उन्होंने FIR दर्ज करने जैसे डराने-धमकाने के तरीकों को अपनाने की भी निंदा की।

वकीलों ने मुंबई पुलिस के प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लेने और पूरी तरह से रोक लगाने के ऑर्डर जारी करने के एक्शन की भी आलोचना की है।

21 जुलाई को, सीनियर एडवोकेट जनक द्वारकादास, नवरोज़ सीरवाई, गायत्री सिंह, मिहिर देसाई और हरेश जगतियानी समेत 120 से ज़्यादा वकीलों के एक ग्रुप ने एक बयान जारी कर मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से लगातार जारी किए गए रोक लगाने के ऑर्डर की बुराई की है - एक 7 से 21 जुलाई तक और दूसरा 23 जुलाई से 6 अगस्त तक।

महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के सेक्शन 37(3) के तहत ये ऑर्डर पूरे मुंबई में पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने और जुलूस निकालने पर रोक लगाते हैं और शिवाजी पार्क के पास नाबालिगों समेत 300 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लेने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया है।

बयान में कहा गया है, “गिरफ्तारी का साफ़ कारण यह लगता है कि चैत्यभूमि पर प्रोटेस्ट करने की कोई परमिशन नहीं दी गई है।”

वकीलों ने तर्क दिया है कि राज्य सरकार की मंज़ूरी के बिना ऐसी कोई भी रोक 15 दिनों से ज़्यादा लागू नहीं रह सकती। तो, सिर्फ़ 24 घंटे की मोहलत के साथ लगातार रोक लगाने वाले ऑर्डर का मतलब है कि उन्हें राज्य सरकार की मंज़ूरी की ज़रूरत को नज़रअंदाज़ करने के तरीके से जारी किया गया है।

उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से इन ऑर्डर को वापस लेने की अपील की है, उनका दावा है कि ये ऑर्डर कानून की दूसरी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करते हैं।

बयान में कहा गया है, “लोगों को पहले से ही बोझ से दबी अदालतों का सहारा नहीं लेना चाहिए, और ऐसे ऑर्डर पर हमला करने के लिए कम कानूनी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो साफ़ तौर पर कमज़ोर कानूनी आधार पर हैं।”

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Delhi, Mumbai lawyers condemn police crackdown on student protests

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