[दिल्ली दंगे] दिल्ली उच्च न्यायालय ने 85 वर्षीय महिला की हत्या के आरोपी तीन में से दो लोगों को जमानत दी

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि न्यायालय यह नहीं मान सकता कि एक गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य हत्या का दोषी होगा।
Delhi Riots

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान 85 वर्षीय अकबरी बेगम की हत्या के तीन आरोपियों में से दो को जमानत दे दी। [रवि कुमार बनाम राज्य]।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह नहीं मान सकता है कि एक गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य हत्या का दोषी होगा और सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि धारा 149 की सहायता से किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए, न्यायालय द्वारा प्रकृति के बारे में एक स्पष्ट निष्कर्ष दिए जाने की आवश्यकता है।

अदालत ने कहा, यदि यह निष्कर्ष अनुपस्थित है, तो केवल यह तथ्य कि आरोपी सशस्त्र था, सामान्य उद्देश्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

कोर्ट ने कहा, "जब ज़मानत देने या अस्वीकार करने के समय भीड़ होती है, तो न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले हिचकिचाहट करनी चाहिए कि गैर-कानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य गैर-कानूनी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान आशय रखता है। यह नहीं माना जा सकता है कि गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य को आईपीसी की धारा 302 के अपराध का दोषी पाया जा सकता है और इसलिए, जमानत के आवेदन पर प्रत्येक निर्णय उस मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के सावधानीपूर्वक विचार पर आधारित होना चाहिए।"

आरोपी रवि कुमार और अरुण कुमार को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि विशाल सिंह की अर्जी खारिज कर दी गई।

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[Delhi riots] Delhi High Court grants bail to two of three men accused in murder of 85-year-old woman

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