दिल्ली दंगे: कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 वर्षीय युवक की मौत के मामले में 5 को दोषी ठहराया

न्यायालय ने माना कि आशीष गोली, अरुण मुन्ना, अमन कश्यप, प्रदीप राय और देवेन्द्र यादव ने हमला किया था, लेकिन मोनीश को घातक चोटें नहीं पहुंचाईं, जिससे उसकी मौत हुई।
Delhi riots
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दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान गैर इरादतन हत्या के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया।

22 वर्षीय मोनिश (आदेश में अन्यत्र मोसिन नाम दिया गया है) की मौत के लिए हत्या का आरोप लगाया गया है।

कड़कड़डूमा न्यायालय के सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने माना कि पांचों आरोपियों - आशीष गोली, अरुण मुन्ना, अमन कश्यप, प्रदीप राय और देवेंद्र यादव - ने हमला किया था, लेकिन मोनिश की मौत के लिए घातक चोटें नहीं पहुंचाई थीं।

न्यायालय ने कहा, "जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि क्या इन अभियुक्तों का इरादा पीड़ित के सिर पर वार करने का था या ये वार इन अभियुक्तों द्वारा किए गए थे, तो पीड़ित के सिर पर चोट पहुंचाने के लिए इन पांचों अभियुक्तों में से किसी की भी विशिष्ट भूमिका के अभाव में, मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी गैर इरादतन हत्या तक सीमित होनी चाहिए।"

मोनिश की मौत के बाद उसका मोबाइल फोन बेचने के आरोपी कृष्णकांत और राहुल भारद्वाज को बरी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं थे और अभियोजन पक्ष द्वारा उनके खिलाफ चोरी का अपराध साबित नहीं किया गया।

फरवरी 2020 में जब सांप्रदायिक दंगे भड़के, तो आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर एक भीड़ का नेतृत्व किया जिसने मृतक को लाठियों से पीटा।

दिल्ली पुलिस ने अपने आरोपपत्र में सातों पर एक गैरकानूनी सभा के सदस्य होने का आरोप लगाया, जिस पर भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या, दंगा, चोरी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।

दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे और अधिवक्ता दक्ष सचदेवा ने किया।

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता रक्षपाल सिंह और सुजीत कुमार पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

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