दिवाली के दौरान दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध की धज्जियां कैसे उड़ गईं? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

अदालत ने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ।" साथ ही अदालत ने सरकार से दिल्ली में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करने को कहा।
Supreme court of India, Firecrackers
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सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली समारोह के दौरान प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पटाखे फोड़ने पर उसके प्रतिबंध का किस तरह उल्लंघन किया गया। [In Re: Commission for Air Quality Management].

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आज समाचार पत्रों में छपी उन खबरों को गंभीरता से लिया, जिनमें पटाखे फोड़ने पर सरकार के प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन न किए जाने का संकेत दिया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास वायु प्रदूषण से संबंधित याचिका की आज की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की "हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार तुरंत जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ। हम साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करेंगे कि अनुपालन क्यों नहीं हुआ। हमें इस पर तुरंत सुनवाई करनी होगी। असली समस्या यह है कि यह सब वायु निवारण अधिनियम, 1981 के तहत है, जिसमें इस वर्ष संशोधन के बाद केवल दंड का प्रावधान है।"

न्यायालय ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने और पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

न्यायालय ने कहा कि इस हलफनामे में उन कदमों का भी ब्यौरा होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाएंगे कि अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों से संबंधित प्रदूषण फिर से उत्पन्न न हो।

न्यायालय ने आगे कहा कि इन कदमों में ऐसे प्रदूषण के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक अभियान चलाने के उपाय भी शामिल होने चाहिए।

उल्लेखनीय रूप से, न्यायालय ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लागू करने पर विचार करने को भी कहा।

न्यायालय के आदेश में कहा गया है, "दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त द्वारा हलफनामा एक सप्ताह में दाखिल किया जाना चाहिए... इस बीच, दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारियों को भी इन पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर निर्णय लेना चाहिए।"

न्यायालय दिवाली से संबंधित प्रदूषण के इस पहलू पर 14 नवंबर को फिर से विचार करेगा।

न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा, "इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि पटाखों पर प्रतिबंध का शायद ही पालन किया गया। पटाखों पर प्रतिबंध का पालन न किया जाना, एमिकस द्वारा उद्धृत रिपोर्ट से बहुत स्पष्ट है, जो यह है कि इस बार प्रदूषण का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर था। यहां तक ​​कि रिपोर्ट से यह भी पता चला कि खेतों में आग लगाने की घटनाएं भी उच्च स्तर पर थीं।"

Justice Abhay S Oka and Justice Augustine George Masih
Justice Abhay S Oka and Justice Augustine George Masih
दिल्ली सरकार और अन्य प्राधिकारियों को भी इन पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट की चिंताओं के बीच, राज्य सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी, 2025 तक विभिन्न प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।

हालांकि, आज की सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अर्चना पाठक दवे ने इस बात पर सहमति जताई कि इस साल दिवाली के दौरान इन प्रतिबंधों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया।

एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कहा कि एक रिपोर्ट में दिवाली के दिन वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि का सुझाव दिया गया है, जिसमें प्रदूषण का प्रतिशत 10 प्रतिशत से बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया है

कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे को हल करने के लिए कुछ करने की जरूरत है।

न्यायालय ने कहा, "कुछ तो करना ही होगा। या तो जो लोग प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेच रहे हैं, उनके परिसर को सील कर दिया जाना चाहिए। हम इस पर विचार करेंगे। न्याय मित्र ने बताया कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दिवाली के दिन प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है। प्रदूषण का प्रतिशत 10 प्रतिशत से 27 प्रतिशत हो गया है... इस पर तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए अन्य राज्यों से दिल्ली में पटाखे लाने वाले लोगों पर भी चिंता जताई।

पीठ ने टिप्पणी की, "लोग अन्य राज्यों से पटाखे ला रहे हैं। दिवाली से पहले सार्वजनिक अभियान चलाया जाना चाहिए, लोगों में समझ की कमी है।"

न्यायालय के समक्ष मामला पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण से भी संबंधित है, जिसे दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक बताया जाता है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को इस तरह के प्रदूषण से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी। इसने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब भी किया था, क्योंकि उसने पाया था कि पराली जलाने की घटनाओं के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया है।

अक्टूबर में, इसने प्रथम दृष्टया यह माना था कि केंद्र सरकार पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है।

इसने केंद्र सरकार को कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया था, ताकि पराली जलाने वाले किसानों पर लगाए जाने वाले जुर्माने को बढ़ाया जा सके।

आज की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को पिछले दस दिनों में पराली जलाने की घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया।

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How did Delhi's firecracker ban go up in smoke during Diwali? Supreme Court asks

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