दिलीप मामला: केरल उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री से मारपीट मामले की जांच पूरी करने के लिए पुलिस को 15 जुलाई तक का समय दिया

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने बुधवार को अभियोजन पक्ष, दिलीप और उत्तरजीवी अभिनेत्री द्वारा उठाए गए तर्कों को सुना और अभियोजन पक्ष की समय विस्तार याचिका पर आज फैसला सुनाया।
Dileep and Kerala High Court
Dileep and Kerala High Court

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपराध शाखा को 2017 अभिनेत्री हमले के मामले में आगे की जांच पूरी करने के लिए और समय दिया, जिसमें मलयालम सिने अभिनेता दिलीप आरोपी हैं।

न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने आज फैसला सुनाया और मामले की आगे की जांच पूरी करने के लिए अपराध शाखा को 15 जुलाई तक का समय दिया।

आदेश में कहा गया, "समय 15 जुलाई, 2022 तक बढ़ाया गया है। याचिका को स्वीकार किया जाता है।"

बुधवार को न्यायमूर्ति एडप्पागथ ने समय विस्तार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से पहले अभियोजन पक्ष, दिलीप और उत्तरजीवी अभिनेत्री की दलीलें सुनीं।

दिलीप का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता बी रमन पिल्लई ने तर्क दिया था कि अभियोजन पक्ष का आरोप है कि वीडियो (यौन उत्पीड़न का) अदालत की हिरासत में अवैध रूप से एक्सेस किया गया था, मुकदमे को लंबा करने और न्यायपालिका को बदनाम करने का एक और प्रयास था।

पिल्लई ने कहा, "यह मीडिया में फैलाया गया है... वे न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने तर्क दिया कि राज्य पुलिस इस तरह के किसी भी आरोप की जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं है, बल्कि इसे देखने के लिए उच्च न्यायालय की सतर्कता शाखा पर निर्भर है।

पिल्लई ने विभिन्न मंचों के समक्ष अभियोजन पक्ष के समय विस्तार की मांग के हर उदाहरण का भी हवाला दिया।

अभियोजन महानिदेशक, वरिष्ठ अधिवक्ता टीए शाजी ने शुरू में कहा कि यह हैरान करने वाला था कि पिल्लई ने सामान्य रूप से मामले के गुण-दोष पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं।

पीड़िता ने मारपीट के मामले की जांच में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अदालत के समक्ष एक अलग याचिका भी दायर की है।

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Dileep case: Kerala High Court grants police time till July 15 to complete probe into actress assault case

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