दिलीप मामला: केरल उच्च न्यायालय ने पीड़ित की पहचान उजागर करने वाले अखबार के खिलाफ मामला रद्द करने से किया इनकार

न्यायालय ने कहा कि यद्यपि उत्तरजीवी-अभिनेत्री का नाम राष्ट्र दीपिका इवनिंग डेली में नहीं लिखा गया था, फिर भी उजागर किए गए विवरण उसकी पहचान के लिए पर्याप्त थे।
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केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में 2017 के अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में पीड़िता के विवरण का खुलासा करने के लिए प्रिंटर और प्रकाशक तथा राष्ट्र दीपिका प्रकाशन, कोट्टायम के पूर्व मुख्य संपादक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। [फादर जोसेफ कुझिनजालिल और अन्य बनाम केरल राज्य]

न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन ने कहा कि भले ही प्रकाशन के मलयालम समाचार पत्र में पीड़िता-अभिनेत्री का नाम नहीं लिखा गया था, लेकिन रिपोर्ट में बताए गए विवरण उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त से अधिक थे।

न्यायालय ने कहा कि कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 228ए (बलात्कार सहित कुछ अपराधों की पीड़िता की पहचान का खुलासा) के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए तत्व इस मामले में प्रथम दृष्टया बनते हैं।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "प्रकाशन को पढ़ने पर, जिसके कारण इस अपराध को पंजीकृत किया गया, जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, यह पाया जा सकता है कि अपराध संख्या 297/2017 [अभिनेत्री पर हमला मामला] में पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रकाशित की गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 376 [बलात्कार] के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया था।"

वर्ष 2017 में, पीड़िता-अभिनेत्री का कथित तौर पर कई व्यक्तियों द्वारा चलती गाड़ी में अपहरण कर लिया गया था और उसका यौन उत्पीड़न किया गया था। कथित तौर पर मलयालम सिनेमा अभिनेता दिलीप के इशारे पर यह काम किया गया।

इस मामले की सुनवाई एर्नाकुलम जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही है।

इस मामले में याचिकाकर्ता फादर जोसेफ कुझिंजलिल और फादर बॉबी एलेक्स, जो क्रमशः प्रिंटर और प्रकाशक तथा पूर्व मुख्य संपादक हैं, पर राष्ट्र दीपिका इवनिंग डेली के 20 दिसंबर, 2017 के संस्करण में अभिनेत्री की पहचान का खुलासा करने का आरोप लगाया गया था।

उन्होंने अपने खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि प्रकाशन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जिससे अभिनेत्री की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचान हो सके।

याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन के अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजीपी) ने प्रस्तुत किया कि भले ही पीड़िता का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है, लेकिन पूरी रिपोर्ट में उसकी पहचान का खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट को देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने एडीजीपी से सहमति जताई।

इसने यह भी देखा कि आईपीसी की धारा 228ए(1) के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए केवल नाम को छापना या प्रकाशित करना ही शामिल नहीं है, बल्कि "कोई भी मामला जो पीड़ित/पीड़ित की पहचान को उजागर कर सकता है" को छापना या प्रकाशित करना भी शामिल है।

इसलिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जोमी जॉर्ज, आर पद्मराज, दीपक मोहन, चित्रा एन दास, ऋषभ एस और रोना एन सिबी ने किया।

राज्य की ओर से एडीजीपी ग्रेसियस कुरियाकोस उपस्थित हुए।

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Dileep case: Kerala High Court refuses to quash case against newspaper for revealing victim's identity

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