सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2017 में केरल की एक अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न के मामले में एक आरोपी को जमानत दे दी, जिसमें मलयालम सिने स्टार दिलीप मुख्य आरोपी हैं [मार्टिन एंटनी बनाम केरल राज्य]
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने 2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के संदर्भ में लंबित मुकदमे में सह-आरोपी मार्टिन एंटनी की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
अदालत ने कहा, "इस स्तर पर मामले के गुण-दोषों में जाने के बिना, यह मानना उचित है कि याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए मामला बनाया है।"
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 2017 से पिछले पांच साल से जेल में है, जबकि अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर बाहर हैं।
मुकदमे का सामना कर रहे 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जबकि दो को बरी कर दिया गया है।
शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत के समक्ष एंटनी को पेश करने और अदालत द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उनकी रिहाई के बारे में जाने का निर्देश दिया।
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट लंबित मुकदमे के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगाने के लिए स्वतंत्र है।
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[Dileep case] Supreme Court grants bail to co-accused Martin Antony in 2017 actress sexual assault