केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को अभियोजन पक्ष को मलयालम सिने अभिनेता दिलीप के खिलाफ अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न मामले में 3 गवाहों से दोबारा पूछताछ करने और 5 अतिरिक्त गवाहों को तलब करने की अनुमति दी। [केरल राज्य बनाम सुनील एनएस @ पल्सर सुनी]।
अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को वापस बुलाने और नौ अतिरिक्त गवाहों को तलब करने की मांग की थी।
उच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में 5 अतिरिक्त गवाहों को समन करने की अनुमति देने के अलावा अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों - पीडब्ल्यू 43, 69 और 73 को वापस तलब की अनुमति दी।
इस सीमा तक, निचली अदालत के उस फैसले को रद्द कर दिया गया, जिसमें पूरी याचिका खारिज कर दी गई थी।
कोर्ट ने कहा, "पीडब्ल्यू 43,69, 73 को वापस बुलाने और 5 अतिरिक्त गवाहों को बुलाने को खारिज करने की सीमा तक आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।"
हाल ही में, उत्तरजीवी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर नए आरोपों के आलोक में मुकदमे को जारी रखने की अनुमति देने का आह्वान किया था।
इसके बाद, 5 जनवरी को, केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुकदमे को पूरा करने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा पर 6 महीने का विस्तार करने की मांग की। यह समय सीमा इस साल 16 फरवरी को समाप्त हो रही है।
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