दिल्ली पुलिस से टूलकिट FIR मे मीडिया को कोई सामग्री लीक न करने के निर्देश की मांग को लेकर दिशा रवि ने दिल्ली HC का रुख किया

रवि ने न्यूज 18, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ और अन्य सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की प्रार्थना की है।
Disha Ravi
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क्लाइमेट कार्यकर्ता दिशा रवि ने टूलकिट एफआईआर के संबंध में मीडिया को कोई भी सामग्री लीक न करने के लिये दिल्ली पुलिस को दिशा निर्देश की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। (दिशा रवि बनाम राज्य एंड अन्य)।

रवि ने अपने उचित परीक्षण अधिकारों और गोपनीयता से समझौता करने के लिए News18, India Today, Times Now और अन्य सभी टीवी चैनलों के खिलाफ केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिये केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश की प्रार्थना की है।

याचिका के अनुसार, दिल्ली पुलिस और कई मीडिया हाउसों द्वारा लीक की गई अन्वेषित मामले और पूर्वाग्रहपूर्ण प्रेस ब्रीफिंग के आधार पर दिशा पर असंगत ढंग से हमला किया जा रहा है।

इस तरह के आचरण उसकी निर्दोषता के खिलाफ जाता है और निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे न्याय प्रशासन प्रभावित होता है।

शनिवार रात को रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि उसने एक Google दस्तावेज़ में संपादन किया था जो कि चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट के रूप में साझा किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि टूलकिट खुद एक खालिस्तानी समूह, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा बनाई गई थी और दिशा रवि द्वारा संपादित की गई थी। रवि ने ही थनबर्ग के साथ यह साझा किया था।

यह दावा किया गया कि यह भारत को बदनाम करने की व्यापक साजिश का हिस्सा था।

रवि की पुलिस हिरासत 19 फरवरी को समाप्त हो रही है।

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