ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन ने कहा: मेरी याचिका को 20 मई को सूचीबद्ध करने के बजाय खारिज करें

न्यायालय द्वारा मामले को जुलाई या गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूचीबद्ध करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, सोरेन के वकील ने मौजूदा लोकसभा चुनावों के कारण तत्काल सुनवाई पर जोर दिया।
Hemant Soren, ED, SC
Hemant Soren, ED, SC Hemant Soren (Facebook)
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया [हेमंत सोरेन बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य]।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सोरेन की याचिका को 17 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

न्यायालय द्वारा पहले इस मामले को जुलाई में या गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूचीबद्ध करने की इच्छा व्यक्त करने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चल रहे लोकसभा चुनावों के कारण तत्काल सुनवाई पर जोर दिया।

मामले की पहले सुनवाई पर विचार करने से न्यायालय के इनकार पर निराशा के स्वर में सिब्बल ने यहां तक कहा कि सोरेन की याचिका तब खारिज की जा सकती है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के हालिया आदेश का जिक्र करते हुए सिब्बल ने कहा, "फिर इसे खारिज करें... चुनाव खत्म हो गए हैं। केजरीवाल का आदेश मुझे कवर करता है।"

Justice Sanjiv Khanna and Justice Dipankar Datta with Supreme Court
Justice Sanjiv Khanna and Justice Dipankar Datta with Supreme Court

सिब्बल ने आगे कहा कि अगर अदालत जुलाई से पहले मामले की सुनवाई नहीं करना चाहती है तो सोरेन को अंतरिम जमानत दी जा सकती है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह ईडी को सुने बिना ऐसा नहीं करेगा।

सिब्बल ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी जानबूझकर इस मामले में पेश नहीं हो रही है, "इस प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य यह है कि आप भी जानते हैं...हमने 6 मई को ईडी को इसकी जानकारी दी थी।"

मामले को सूचीबद्ध करने को लेकर कोर्ट और सिब्बल के बीच खींचतान के बीच, वरिष्ठ वकील ने एक समय सोरेन की याचिका वापस लेने का सुझाव भी दिया।

न्यायमूर्ति खन्ना ने जवाब में कहा, "क्या? हम यथासंभव कम से कम समय दे रहे हैं।"

अंततः, न्यायालय इस मामले को 17 मई को विचार के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हुआ।

हालाँकि, न्यायमूर्ति खन्ना ने यह भी टिप्पणी की कि उस दिन मामले की सुनवाई संभव नहीं होगी।

सिब्बल ने कहा, "माई लॉर्ड्स मुस्कुरा रहे हैं...यह अदालत निश्चित रूप से सुनवाई करेगी।"

जस्टिस खन्ना ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा,

"जब भी मैं मुस्कुराता हूं, वकील कहते हैं कि मैं केस खारिज कर रहा हूं।"

शीर्ष अदालत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के हालिया फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

राज्य में कथित तौर पर "माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व में अवैध परिवर्तन" के लिए ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद सोरेन ने 31 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

आज सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से जवाब मांगा कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष का जमीन पर कब्जा है.

सिब्बल ने कहा, "मैं (सोरेन) कभी नहीं रहा...इसका जमीन से कोई लेना-देना नहीं है। अगर वे जबरन कब्जा कहते हैं...तो यह अनुसूचित अपराध भी नहीं है।"

हालाँकि, अदालत ने कहा कि ज़मीन पर वास्तविक कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति सहित सभी ने बयान दिया था कि सोरेन के पास कब्ज़ा था।

ईडी ने 23 जून 2016 को सोरेन, रंजन, नौ अन्य और तीन कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए की धारा 45 के तहत मामले के संबंध में अभियोजन शिकायत दर्ज की थी।

सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से इनकार किया है. हिरासत में लिए जाने से तुरंत पहले जारी एक वीडियो में उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत "फर्जी कागजात" के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है।

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