मद्रास हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने न्यायिक अधिकारियों से कहा: स्थानांतरण, अनुग्रह के अनुरोध के लिए हाईकोर्ट जजों के आवासो पर न जाएँ

21 जून को रजिस्ट्री द्वारा जारी एक परिपत्र में यह भी कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कोई संचार नहीं करना चाहिए।
Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय रजिस्ट्री ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तबादलों और पदोन्नति का अनुरोध करने या कोई अन्य सहायता मांगने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आवास पर न जाएं।

21 जून को रजिस्ट्रार जनरल (प्रभारी) एम जोथिरमन द्वारा जारी एक परिपत्र में न्यायिक अधिकारियों के लिए क्या करें और क्या न करें की एक विस्तृत सूची शामिल है। इनमें उन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को "शॉल, स्मृति चिन्ह, गुलदस्ते, मालाएं, फल और उपहार आदि भेंट करने" से परहेज करने के लिए कहना शामिल है।

परिपत्र में निर्धारित आचार संहिता में आगे कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को किसी भी संचार को सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबोधित नहीं करना चाहिए।

परिपत्र में कहा गया है, "संचार केवल रजिस्ट्री को संबोधित किया जाना है और रजिस्ट्री आवश्यक कार्रवाई के लिए ऐसे कागजात तुरंत माननीय मुख्य न्यायाधीश / माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधीशों के समक्ष रखेगी।"

सर्कुलर में आगे कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों को अपने जिलों का दौरा करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हवाई अड्डे या ट्रेन स्टेशनों पर लेने या छोड़ने के लिए काम के घंटों के दौरान "कभी भी, किसी भी कीमत पर" अपनी अदालतें नहीं छोड़नी चाहिए। इसने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्वागत के लिए "किसी कस्बे या शहर के बाहरी इलाके में सड़क के किनारे खड़े न हों या प्रतीक्षा न करें"।

एक अन्य निर्देश में कहा गया है,

"न्यायिक अधिकारियों की ओर से उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की यात्रा के दौरान उपस्थित रहने की कोई बाध्यता नहीं है, जब तक कि उनकी उपस्थिति आधिकारिक तौर पर या शिष्टाचार भेंट पर आवश्यक न हो।"

इसके अलावा, न्यायिक अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अदालत परिसर के बाहर काला कोट और काली टाई पहनने से बचें।

रजिस्ट्रार-जनरल ने सभी प्रधान जिला न्यायाधीशों/जिला न्यायाधीशों/इकाइयों के प्रमुखों को अपने-अपने जिलों/इकाइयों में कार्यरत सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ आचार संहिता की एक प्रति साझा करने और उन्हें इसका ईमानदारी से पालन करने का निर्देश देने का भी निर्देश दिया।

[परिपत्र पढ़ें]

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Do not visit High Court judges' residences to request transfers, favours: Madras High Court Registry to judicial officers

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