पक्षकारों की भौतिक उपस्थिति पर जोर न दें: मद्रास उच्च न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालयों से कहा

न्यायमूर्ति एम. निर्मल कुमार ने कहा पारिवारिक अदालतो को पक्षकारो की भौतिक उपस्थिति पर जोर नही देना चाहिए; उन्हें वादियों को वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की अनुमति देनी चाहिए
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में पारिवारिक अदालतों को निर्देश दिया है कि वे याचिका दायर करते समय या सुनवाई के दौरान वादियों की भौतिक उपस्थिति पर जोर न दें।

इसके बजाय, उन्हें वर्चुअल मोड/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए, उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया।

न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने कहा कि वर्चुअल कार्यवाही प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे अधिक नागरिक-अनुकूल बनाने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए, पारिवारिक न्यायालयों को पक्षों की भौतिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए

उच्च न्यायालय ने कहा, "आभासी कार्यवाही प्रणाली को अधिक किफायती और नागरिक अनुकूल बनाकर आधुनिक बनाने का अवसर प्रदान करती है, जिससे पीड़ित को दुनिया के किसी भी हिस्से से न्याय प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सकता है। इस प्रकार, पारिवारिक न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यवाही करने की ऐसी प्रणाली का उपयोग किया जाए, जिसमें याचिकाकर्ता की पहली प्रस्तुति से लेकर कार्यवाही के समापन तक उपस्थिति पर जोर दिए बिना कार्यवाही की जाए। पारिवारिक न्यायालय अब से तकनीकी आपत्तियां नहीं उठाएगा और किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता/पक्षों की शारीरिक उपस्थिति पर जोर नहीं देगा।"

न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसे वादी, जो विदेशों में रहते हैं या वहां कार्यरत हैं, उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अपनी याचिकाएं दायर करने और किसी भी स्थान से वीडियो कॉल के माध्यम से पारिवारिक न्यायालयों में पेश होने की अनुमति दी जानी चाहिए, जरूरी नहीं कि भारतीय वाणिज्य दूतावासों से ही ऐसा किया जाए।

न्यायालय ने आगे कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आपराधिक मुकदमों को भी आयोजित करने पर जोर देती है और इसलिए, पारिवारिक न्यायालयों द्वारा भौतिक उपस्थिति पर जोर देने से न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

उच्च न्यायालय ने तीन अलग-अलग रहने वाले जोड़ों द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जो सभी भारत से बाहर रहते हैं। तीनों मामलों की सुनवाई करने वाली पारिवारिक अदालतों ने या तो उनकी भौतिक उपस्थिति पर जोर दिया था या उन्हें भारतीय वाणिज्य दूतावास से केवल वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होने का निर्देश दिया था।

वरिष्ठ वकील वी प्रकाश और अधिवक्ता वी चेतना, एम कार्तिकेयनी और राहुल जगन्नाथन याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता रेवती जी मोहन पेश हुए।

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