दिल्ली जल संकट मामले में मीडिया कवरेज से प्रभावित नहीं होना चाहता; पहले केस फाइल पढ़ूंगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को हिमाचल प्रदेश सरकार को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था और कहा था कि हरियाणा को दिल्ली की ओर पानी के प्रवाह में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
Supreme Court, Delhi and Haryana
Supreme Court, Delhi and Haryana

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी के लिए अधिशेष पानी छोड़ने की दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जब उसने पाया कि याचिका की प्रति में दोषों को अभी तक दूर नहीं किया गया है [दिल्ली सरकार बनाम हरियाणा राज्य और अन्य]।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की अवकाश पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि मामले की मीडिया में अत्यधिक रिपोर्टिंग के कारण, पहले मामले की फाइल को पढ़ना बेहतर होगा।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "इसे परसों सूचीबद्ध करें ताकि सभी रिपोर्ट आदि रिकॉर्ड पर हों। हम भी फाइल पढ़ना चाहते हैं। मीडिया में बहुत अधिक रिपोर्टिंग होती है और अगर हम फाइल नहीं पढ़ेंगे, तो मीडिया रिपोर्ट हमें प्रभावित कर सकती है और यह अच्छी बात नहीं है।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि मामले में स्थिति रिपोर्ट और अन्य हलफनामे रिकॉर्ड पर नहीं हैं क्योंकि याचिका में दोषों को दूर नहीं किया गया है।

Justice Prashant Kumar Mishra and Justice Prasanna B Varale
Justice Prashant Kumar Mishra and Justice Prasanna B Varale

शीर्ष अदालत दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा राज्य को हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

06 जून को, न्यायालय ने मामले की तात्कालिकता पर ध्यान दिया था और हिमाचल सरकार को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। प्रासंगिक रूप से, इसने हरियाणा को भी ऐसा करने और हिमाचल से राष्ट्रीय राजधानी तक पानी के सुचारू प्रवाह को सक्षम करने का निर्देश दिया था।

पानी दिल्ली पहुंचने से पहले हरियाणा में नहर से होकर गुजरता है।

आज सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने शुरू में ही दिल्ली सरकार द्वारा अपनी याचिका में दोषों को दूर करने में विफल रहने पर कड़ी आपत्ति जताई।

न्यायालय ने शहर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, "पिछले सप्ताह दोषों की ओर इशारा किया गया था और अभी तक दोष दूर नहीं किए गए हैं। श्री (अभिषेक मनु) सिंघवी दोषों को दूर नहीं करेंगे।"

इसने दोषों को दूर न किए जाने की स्थिति में मामले को खारिज करने की चेतावनी भी दी।

अदालत ने कहा, "आप इस अदालत को गुमराह नहीं कर सकते। कार्यालय को यह सत्यापित करने दीजिए कि आपने दोष दूर कर दिए हैं और यदि आपने नहीं किए हैं, तो याचिका खारिज कर दी जाए। इसे खारिज कर दिया जाएगा।"

हालांकि दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि खामियां दूर कर दी गई हैं, लेकिन अदालत को आश्वासन दिया गया कि शेष बची खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में चल रही गर्मी के दौरान आपातकालीन उपाय के तौर पर अतिरिक्त पानी की मांग की है।

राष्ट्रीय राजधानी इस समय भीषण गर्मी से जूझ रही है।

इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को इस संबंध में दिल्ली सरकार की मांगों पर विचार करने के लिए ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के सभी हितधारकों की बैठक आयोजित करने का आदेश दिया था।

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Don't want to be influenced by media coverage in Delhi water crisis case; will read case file first: Supreme Court

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