डॉ. कफील खान ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी बीआरडी मेडिकल कॉलेज से उनकी सेवाओं को समाप्त करने को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का रुख किया है।
गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 2017 में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत के आरोपी डॉ. खान को इस आधार पर नवंबर 2021 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था कि जब त्रासदी हुई थी तब वह इंसेफेलाइटिस वार्ड के प्रभारी थे।
खान ने अपनी याचिका में कहा कि 15 अप्रैल, 2019 को जांच अधिकारी ने उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त कर दिया था।
यह भी बताया गया कि 8 आरोपियों में से खान को छोड़कर सभी को बहाल कर दिया गया था।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें
Dr. Kafeel Khan moves Allahabad High Court challenging termination from BRD Medical College