केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में, यह आवश्यक नहीं है कि यह साबित करने के लिए चिकित्सा रिपोर्ट जैसे दस्तावेजी साक्ष्य होने चाहिए कि क्या कोई व्यक्ति शराब के नशे में था, ताकि गैर इरादतन हत्या के अपराध के लिए उसका दोष सिद्ध किया जा सके, जो हत्या की कोटि में न आता हो। [केरल राज्य बनाम श्रीराम वेंकटरमन] [वफा नजीम @ वफा फिरोज बनाम केरल राज्य]।
न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने स्पष्ट किया कि मेडिकल रिपोर्ट के अभाव में भी, अदालतें यह निष्कर्ष निकाल सकती हैं कि मामले की परिस्थितियों और गवाहों के बयान के आधार पर एक अभियुक्त व्यक्ति शराब के नशे में था, जिससे उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने कहा, "शराब पीकर गाड़ी चलाने पर आधारित आईपीसी की धारा 304 के तहत एक अभियुक्त के अपराध को घर लाने के उद्देश्य से और परिणामों के बारे में ज्ञान, हर मामले में यह आवश्यक नहीं है कि नशे के तथ्य को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत हों। यदि मामले की परिस्थिति और गवाहों का बयान अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित करता है कि अभियुक्त नशे की हालत में वाहन चला रहा था, तो मेडिकल रिपोर्ट के लिए वैधानिक जनादेश के अभाव में, ऐसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति अपने आप में अदालत को इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से रोकने की जरूरत नहीं है।"
कोर्ट ने जोड़ा, "अपने कृत्य की खतरनाक प्रकृति के ज्ञान के साथ सार्वजनिक सड़क पर उतावलेपन या लापरवाही से गाड़ी चलाना, विशेष रूप से जब वह नशे की हालत में ड्राइव करता है, तो यह गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में आ सकता है, अगर चोटों के परिणामस्वरूप घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है।"
न्यायालय ने दो याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया, जिसमें सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन को गैर इरादतन हत्या के एक मामले में आरोपमुक्त किया गया था।
पुलिस ने कथित तौर पर दुर्घटना के बाद वेंकटरमन को नशे की हालत में पाया। हालांकि, शराब के स्तर का परीक्षण करने के लिए उनके रक्त के नमूने को एकत्र करने में काफी देरी हुई क्योंकि वेंकटरमन सरकारी अस्पताल से खुद की जांच करने में कामयाब रहे, जहां पुलिस उन्हें ले गई थी।
इसके बाद, वेंकटरमन के साथ-साथ वफा फिरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जो उस समय वेंकटरमण के साथ कार में थे।
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