नौकरी की परीक्षा में डमी उम्मीदवार: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को दी गई जमानत को खारिज कर दिया

न्यायालय ने व्यवस्था में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में ईमानदारी बरतने का आह्वान किया
Supreme Court
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सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में एक डमी उम्मीदवार के शामिल होने के मामले में दो आरोपियों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को खारिज कर दिया [राजस्थान राज्य बनाम इंद्राज सिंह इत्यादि]।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह के कृत्य लोगों के लोक प्रशासन और कार्यपालिका में विश्वास में "संभावित कमी" दर्शाते हैं।

न्यायालय ने कहा, "भारत में, वास्तविकता यह है कि सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या, उपलब्ध नौकरियों से कहीं अधिक है। चाहे जो भी हो, प्रत्येक नौकरी में प्रवेश की एक स्पष्ट प्रक्रिया होती है - जिसमें निर्धारित परीक्षा और/या साक्षात्कार प्रक्रिया होती है, उसे केवल उसी के अनुसार भरा जाना होता है। प्रक्रिया में पूर्ण ईमानदारी से लोगों में इस तथ्य के प्रति विश्वास पैदा होता है और उसे और भी अधिक मज़बूत बनाता है कि जो लोग वास्तव में पदों के योग्य हैं, वे ही ऐसे पदों पर नियुक्त किए गए हैं।"

राजस्थान सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह टिप्पणी की, जिसमें आरोपी इंद्राज सिंह और सलमान खान को जयपुर उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंह ने सहायक अभियंता सिविल (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 की पवित्रता से समझौता किया था।

खान कथित तौर पर सिंह की जगह ‘डमी उम्मीदवार’ के रूप में उपस्थित हुए थे। जब खान को गिरफ्तार किया गया, तो कथित तौर पर सिंह द्वारा उन्हें दिए गए ₹10 लाख का चेक बरामद हुआ।

ट्रायल कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि, बाद में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि परीक्षा के बाद किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई थी और यह दिखाने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था कि सिंह ने खान को डमी उम्मीदवार के रूप में पेश किया था।

7 मार्च को दिए गए फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करके सही किया था।

इसमें कहा गया है, "आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी और हिरासत की अवधि के बारे में उच्च न्यायालय का विचार जमानत देने के लिए पूरी तरह से वैध मानदंड है, लेकिन न्यायालय उन्हें उचित महत्व देते हुए, प्राथमिक अपराध और समाज पर उसके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।"

न्यायालय ने कहा कि परीक्षा में हजारों लोग शामिल हुए होंगे और आरोपी व्यक्तियों ने अपने फायदे के लिए परीक्षा की पवित्रता से समझौता करने की कोशिश की।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह से उन्होंने संभवतः उन लोगों को प्रभावित किया होगा, जिन्होंने नौकरी पाने की उम्मीद में परीक्षा में बैठने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया होगा।

इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों को दी गई जमानत खारिज की जानी चाहिए और अभियुक्तों को मुकदमे का सामना करना चाहिए तथा साबित करना चाहिए कि वे अपराध में शामिल नहीं थे।

इस प्रकार, अभियुक्तों को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने तथा मुकदमे में महत्वपूर्ण गवाहों की जांच के बाद एक बार फिर जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया।

अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अधिवक्ता अमोघ बंसल तथा निधि जावल के साथ राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता जयदीप पति, निशांत बिश्नोई तथा सृष्टि प्रभाकर ने किया।

[फैसला पढ़ें]

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