नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि इक्विटी लेनदेन में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की हेराफेरी हुई है।
Rahul Gandhi, Sonia Gandhi and ED
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की।

सूत्रों के अनुसार, शिकायत में कांग्रेस के सैम पित्रोदा और कई अन्य लोगों का भी नाम है।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने आज मामले पर विचार किया और कहा कि संज्ञान के पहलू पर विचार के लिए अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

न्यायालय ने कहा, "धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत ईडी द्वारा दायर की गई एक नई अभियोजन शिकायत, धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित धन शोधन के अपराध के लिए और पीएमएलए, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय है, जिसे असाइनमेंट के माध्यम से प्राप्त किया गया है। शिकायत की जाँच की जाए और उसे पंजीकृत किया जाए।"

नेशनल हेराल्ड मामला कांग्रेस पार्टी द्वारा नेशनल हेराल्ड के मालिक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को दिए गए 90 करोड़ रुपये के ऋण को 50 लाख रुपये के बदले यंग इंडियन को सौंपने से संबंधित है।

यह आरोप लगाया गया है कि इक्विटी लेनदेन में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया।

अपनी निजी शिकायत में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।

इस आपराधिक मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है, लेकिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष।

न्यायाधीश गोगने ने कहा कि पीएमएलए की धारा 44(1)(सी) के तहत, इस अपराध की सुनवाई उसी अदालत में होनी चाहिए, जिसने पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का संज्ञान लिया है।

उन्होंने आगे कहा कि दोनों अपराधों का फैसला एक ही क्षेत्राधिकार में होना चाहिए।

इस बीच, ईडी के वकील ने कहा कि वह मामले को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करेंगे।

मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

[आदेश पढ़ें]

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