ईडी ने न्यायाधीश के मामले को ट्रांसफर करने के खिलाफ दिल्ली HC का रुख किया, जिन्होंने कहा "ईडी मैटर्स मे कौन सी बेल होती है?"

ईडी के वकील ने कहा कि मामले में कुछ गंभीर है जिस पर हाई कोर्ट को गौर करने की जरूरत है.
Enforcement Directorate and Delhi High Court
Enforcement Directorate and Delhi High Court

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामले को एक न्यायाधीश से स्थानांतरित करने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिन्होंने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि "ईडी मामलों में कौन सी जमानत होती है?" [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अजय एस मित्तल]।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और आरोपी अजय एस मित्तल को नोटिस जारी किया.

मित्तल की याचिका पर ही मामला विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जगदीश कुमार से विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) मुकेश कुमार को स्थानांतरित कर दिया गया था।

Justice Swarana Kanta Sharma
Justice Swarana Kanta Sharma

उच्च न्यायालय के समक्ष ईडी की ओर से पेश होते हुए विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि मामले में कुछ बहुत गंभीर है जिस पर गौर करने की जरूरत है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर मित्तल की ओर से पेश हुए और कहा कि जबकि उच्च न्यायालय के पास मामला है, उनकी जमानत याचिका पर निचली अदालत सुनवाई कर सकती है।

हुसैन ने अनुरोध का विरोध किया और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ईडी की याचिका निरर्थक हो जाएगी.

माथुर ने यह भी कहा कि ईडी ने उनके मुवक्किल को तबादले को चुनौती देने वाली याचिका की प्रति नहीं दी।

हुसैन ने कहा कि प्रति दे दी गई है, लेकिन अगर माथुर को नहीं मिली है तो उन्हें दोबारा तामील कराई जाएगी।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में 22 मई को दलीलें सुनेगा।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए 1 मई को एक आदेश पारित किया था।

न्यायालय ने कहा था कि ईडी के पक्ष में न्यायाधीश के "संभावित पूर्वाग्रह" की मित्तल की आशंका को गलत या ग़लत नहीं कहा जा सकता है।

यह मित्तल का मामला था कि उनकी जमानत याचिका 10 अप्रैल को न्यायाधीश जगदीश कुमार के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। उस तारीख पर, वकील ने बहस की तैयारी के लिए समय मांगा और मामले को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

मित्तल की पत्नी (मामले में एक आरोपी भी) कार्यवाही देख रही थी, और एक बार जब वकील अदालत कक्ष से बाहर चला गया, तो न्यायाधीश को अदालत के कर्मचारियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है, “लेने दो तारीख, ईडी के मामलों में कौन सी जमानत होती है?

ईडी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष स्थानांतरण याचिका का विरोध किया था और तर्क दिया था कि मित्तल सभी तथ्यों की समग्रता पर उचित आशंका प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं।

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ED moves Delhi High Court against transfer of case from judge who said "ED matters main kaun si bail hoti hai?"

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