ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी

ईडी के वकील शीघ्र ही इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष उठाएंगे।
Arvind Kejriwal, ED and Delhi High Court
Arvind Kejriwal, ED and Delhi High Court
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

ईडी के वकील मामले को तत्काल सुनवाई के लिए जल्द ही उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ के समक्ष रखेंगे।

ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को केजरीवाल को जमानत दे दी थी।

अवकाश न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल को ₹1 लाख के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था।

ईडी ने अदालत से केजरीवाल की रिहाई पर 48 घंटे तक रोक लगाने का अनुरोध किया था, हालांकि, अदालत ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए व्यक्तिगत और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं।

केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

इसी मामले में गिरफ्तार अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं।

सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि सिसोदिया अभी भी जेल में बंद हैं।

मई में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद वे 2 जून को जेल लौट आए।

उन्होंने चिकित्सा आधार पर सात दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था। हालांकि, 5 जून को ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

इसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने मेरिट के आधार पर उनकी नियमित जमानत याचिका को अनुमति दे दी, जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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ED moves Delhi High Court challenging Arvind Kejriwal bail order

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