ईडी के पास आवाजाही को प्रतिबंधित करने,लोगो को उनके परिसरो मे तलाशी के दौरान कैद करने का कोई अधिकार नही है: पंजाब & हरियाणा HC

न्यायालय ने पाया नियम अनुसार किसी इमारत मे रहने वाले व्यक्ति को तलाशी के दौरान शामिल रहने का सक्षम अधिकार दिया गया लेकिन इसका मतलब यह नही कि ED को ऐसी तलाशी के दौरान उनकी उपस्थिति की मांग का अधिकार है
Punjab and Haryana High Court, Enforcement Directorate
Punjab and Haryana High Court, Enforcement Directorate

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान किसी व्यक्ति को परिसर के भीतर कैद नहीं कर सकता है। [दिलबाग सिंह @ दिलबाग संधू बनाम भारत संघ और अन्य]।

न्यायमूर्ति विकास बहल ने अवैध खनन से जुड़े धनशोधन के एक मामले में इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और एक अन्य आरोपी कुलविंदर सिंह की गिरफ्तारी रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।

अदालत ने कहा, "ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन व्यक्तियों को रोक सकता है जिनके परिसरों में तलाशी ली जा रही है, जिसमें उनके कार्यालय या कार्यस्थल जाना भी शामिल है।

Justice Vikas Bahl
Justice Vikas Bahl

अदालत ने कहा कि ईडी अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे अनुपालन न होने की स्थिति में व्यक्तियों को किसी भी ताला, तिजोरी, अलमारी को खोलने और वस्तुओं को तोड़ने के लिए कहें, लेकिन उन्हें "उक्त व्यक्तियों यानी याचिकाकर्ताओं की गतिविधियों को रोकने का अधिकार नहीं है। 

याचिकाकर्ताओं दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले में उनकी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के आदेशों को चुनौती दी थी।

आरोपों में से एक यह था कि याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों को ईडी ने 4 जनवरी से 8 जनवरी तक अवैध रूप से हिरासत में रखा था, जब उनके घरों पर तलाशी और जब्ती हुई थी। अदालत को बताया गया कि उन्हें अवैध रूप से 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

न्यायालय ने विचार किया कि क्या हिरासत अवैध थी, और रिकॉर्ड से यह साबित हुआ कि याचिकाकर्ताओं को तलाशी के समय अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। 

ईडी ने तलाशी और जब्ती पर अपने नियमों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया था कि याचिकाकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक थी क्योंकि उनके पास लॉकर, तिजोरी, अलमारी, दस्तावेज और अन्य सामग्री थी।

हालांकि, न्यायालय ने नियमों की जांच की और पाया कि नियमों ने एक इमारत के रहने वाले को तलाशी के दौरान उपस्थित होने या उपस्थित होने का एक सक्षम अधिकार दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ईडी को इस तरह की तलाशी के दौरान उनकी उपस्थिति की मांग करने का अधिकार है।

पीठ ने कहा, ''उक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि इमारत में रहने वाले को तलाशी में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, तलाशी समाप्त होने तक परिसर में कई दिनों तक सीमित रहना तो दूर की बात है।

अदालत ने यह भी तर्क दिया कि ईडी के पास पहले से ही लॉकर, तिजोरी या अलमारी का ताला तोड़ने की शक्ति है, अगर चाबी के अनुरोध का अनुपालन नहीं किया जाता है।

अदालत ने पीएमएलए की धारा 18 (ईडी द्वारा व्यक्तिगत तलाशी को सक्षम करने वाला प्रावधान) की भी जांच की और निष्कर्ष निकाला कि प्राधिकरण उस व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने से पहले 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रख सकता है।

वर्तमान मामले में, अदालत ने पाया कि ईडी ने धारा 18 का उपयोग नहीं किया था और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को हिरासत में या रोका नहीं जा सकता था। 

इस प्रकार, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 4 जनवरी को गिरफ्तार किया गया माना जाएगा। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अपनी मर्जी से परिसर में थे।

न्यायमूर्ति बहल ने यह भी पाया कि पीएमएलए के तहत विशेष अदालत ने आरोपियों को हिरासत में भेजते समय यह देखने के लिए दिमाग नहीं लगाया था कि क्या दोनों याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी में पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन किया गया है या नहीं।

अदालत ने आगे पाया कि ईडी द्वारा अधिनियम की धारा 19 का पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया था।

इस प्रकार निम्नलिखित आधारों पर रिमांड के आदेशों के साथ गिरफ्तारी आदेश, गिरफ्तारी ज्ञापन को रद्द कर दिया, 

Grounds to set aside arrest and remand orders
Grounds to set aside arrest and remand orders

निष्कर्षों पर विचार करते हुए,  अदालत ने याचिकाओं की अनुमति दी और याचिकाकर्ताओं की तत्काल रिहाई का आदेश दिया। 

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल और अधिवक्ता अंशुल मंगला, उदित गर्ग, हिमांशु गुप्ता, विनय आर्य और ऋत्विक गर्ग ने किया

विशेष अधिवक्ता जोहेब हुसैन, उप सॉलिसिटर जनरल जगज्योत सिंह लाली, वरिष्ठ पैनल वकील लोकेश नारंग, विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन और अधिवक्ता मनीष वर्मा, विवेक, कार्तिक सभरवाल और अभिप्रिया राज ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।


[निर्णय पढ़ें]

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ED has no right to restrict movement, confine people during search at their premises: Punjab and Haryana High Court

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