बिना पेनिस पेनिट्रेशन के इजैक्युलेशन सिर्फ़ रेप की कोशिश है, रेप नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

कोर्ट एक रेप केस में सज़ा को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था। पीड़िता ने कहा था कि आरोपी ने अपना प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर रखा लेकिन पेनिट्रेट नहीं किया।
Chhattisgarh High Court
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बिना पेनिट्रेशन के पेनिस से इजैक्युलेशन रेप करने की कोशिश माना जाता है, लेकिन यह रेप का जुर्म नहीं है [वासुदेव गोंड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य]

जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास एक अपील पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें रेप की सज़ा को चुनौती दी गई थी। इस अपील में विक्टिम ने अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा था कि आरोपी ने अपना पेनिस उसकी वजाइना के ऊपर रखा था, लेकिन पेनिट्रेट नहीं किया था।

कोर्ट ने कहा, "रेप के जुर्म के लिए ज़रूरी चीज़ पेनिट्रेशन है, इजैक्युलेशन नहीं। बिना पेनिट्रेशन के इजैक्युलेशन रेप करने की कोशिश मानी जाती है, असल में रेप नहीं।"

2004 के इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने 2005 में आरोपी को रेप के लिए 7 साल जेल की सज़ा सुनाई थी, यह फैसला सुनाते हुए कि आरोपी ने विक्टिम की मर्ज़ी के खिलाफ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने अब सज़ा को रेप की कोशिश में बदल दिया है।

Justice Narendra Kumar Vyas
Justice Narendra Kumar Vyas

16 फरवरी के फैसले में, कोर्ट ने कहा कि मेडिकल जांच से पता चला कि हाइमन फटी नहीं थी, लेकिन एक उंगली का सिरा "वजाइना में डाला जा सकता था, इसलिए, थोड़ा पेनिट्रेशन होने की संभावना है"।

कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 376 के तहत सज़ा के लिए हल्का पेनिट्रेशन भी काफी है। पेनिट्रेशन मानने के लिए, यह साबित करने के लिए साफ और ठोस सबूत होने चाहिए कि "आरोपी के वाइरिल मेम्बर का कुछ हिस्सा महिला के प्यूडेंडम के लेबिया के अंदर था," ।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिसेंट असॉल्ट को अक्सर रेप की कोशिशों में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है। इस मामले में पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कहा,

“जब प्रॉसिक्यूटर के सबूतों पर सही नज़रिए से गौर किया जाता है, तो यह साफ़ है कि असल में रेप हुआ ही नहीं है क्योंकि पीड़िता का अपना बयान शक पैदा करता है क्योंकि अपने सबूत के एक स्टेज में, उसने कहा है कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट उसकी वजाइना में डाला है और अपने आगे के सबूत में, उसने कहा है कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट लगभग 10 मिनट तक उसकी वजाइना के ऊपर रखा था। उसने फिर से कन्फर्म किया कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर रखा था लेकिन उसने उसमें पेनेट्रेशन नहीं किया।”

मेडिकल सबूतों पर, कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना काफ़ी नहीं था कि रेप हुआ था क्योंकि पीड़िता की हाइमन सही सलामत थी और रेप के कोई पक्के निशान नहीं थे।

“यह [पीड़िता का] बयान डॉक्टर (PW-11) के सबूत से मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि हाइमन नहीं फटी थी और रेप के अपराध के बारे में कोई पक्की राय नहीं दी जा सकती और पार्शियल पेनेट्रेशन के बारे में भी कहा गया है। क्रॉस-एग्जामिनेशन में, उसने दोहराया है कि पार्शियल पेनेट्रेशन की संभावना है। हालांकि, यह सबूत यह साबित करने के लिए काफी है कि रेप करने की कोशिश की गई थी, रेप नहीं।”

इस तरह, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि आरोपी के खिलाफ रेप करने की कोशिश का अपराध बनता है क्योंकि पार्शियल पेनेट्रेशन हुआ था।

इसलिए, कोर्ट ने दोषी की सज़ा को बदलकर तीन साल और छह महीने कर दिया। उसे बाकी जेल की सज़ा काटने के लिए दो महीने के अंदर सरेंडर करने को कहा गया।

“यह बताया गया है कि अपील करने वाला ट्रायल के दौरान 03.06.2004 से 06.04.2005 तक यानी 10 महीने 4 दिन जेल में रहा और उसे इस कोर्ट ने 06.07.2005 को बेल पर रिहा कर दिया, इसलिए, वह 3 महीने जेल में रहा, यानी वह लगभग 1 साल 1 महीना 4 दिन जेल में रहा। अपील करने वाला Cr.P.C. के सेक्शन 428 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 468 के अनुसार सेट ऑफ पाने का हकदार है।”

एडवोकेट राहिल अरुण कोचर और लीकेश कुमार ने दोषी का केस लड़ा।

एडवोकेट मनीष कश्यप राज्य की ओर से पेश हुए।

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Ejaculation without penetration of penis is only attempt to rape, not rape: Chhattisgarh High Court

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