

कोच्चि के चेरानाल्लूर में रविवार को एक मर्सिडीज-बेंज कार की टक्कर से स्कूटर सवार की मौत हो गई। इस मामले में, सोमवार को एर्नाकुलम के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) ने कार चला रहे 17 वर्षीय लड़के को जमानत दे दी, जो एक एडिशनल सेशन जज का बेटा है।
चेरानल्लूर पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) के अनुसार, पीड़ित जयबालकृष्णन (55) रविवार तड़के करीब 2:20 बजे अपनी सड़क किनारे की दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।
17 साल के किशोर द्वारा चलाई जा रही कार वल्लारपदम से कलामासेरी की ओर जा रही थी, तभी कंटेनर रोड पर एक फोर्ड शोरूम के पास उसने कथित तौर पर स्कूटर को टक्कर मार दी।
पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धारा 281 और 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया, जो क्रमशः लापरवाही से गाड़ी चलाने और लापरवाही के कारण मौत होने से संबंधित हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, किशोर को पहले स्टेशन से ही जमानत मिल गई थी, लेकिन पीड़ित के परिवार और स्थानीय लोगों के लगातार विरोध के बाद, मामले में BNS की धारा 105 भी जोड़ दी गई। यह धारा 'गैर-इरादतन हत्या' (culable homicide not amounting to murder) के लिए सजा से संबंधित है।
इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आज सुबह किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) के सामने पेश किया गया।
पीड़ित के परिवार ने किशोर के पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जो कार के पंजीकृत मालिक हैं।
संपादकीय नोट: 'बार एंड बेंच' ने जज का नाम उजागर न करने का फैसला किया है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (किशोर न्याय अधिनियम) के तहत ऐसी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करना मना है, जिससे कानून के दायरे में आए किसी बच्चे की पहचान उजागर हो सके।
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Ernakulam JJB grants bail to Kerala judge's minor son who drove Mercedes that killed scooterist