कांग्रेस द्वारा बचायी गई आय ₹520 करोड़ से अधिक है: आईटी विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर पुनर्आकलन की कार्यवाही शुरू करने के आयकर विभाग के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
Congress and Delhi High Court
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राजनीतिक दल के खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के आयकर विभाग (आईटी विभाग) के फैसले के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

कांग्रेस पार्टी की तीन याचिकाएं आज सूचीबद्ध की गईं। उन्होंने वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही से संबंधित किया।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और संकेत दिया कि एक या दो दिन में आदेश जारी हो जाएगा।

कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और कहा कि पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही सीमा द्वारा वर्जित है और आयकर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किया जा रहा है।

आयकर विभाग की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने कहा कि वैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और बरामद सामग्री के अनुसार, कांग्रेस द्वारा 520 करोड़ रुपये से अधिक की आय से बच गई है।

कांग्रेस के खिलाफ कुल सात साल की पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू हो गई है।

न्यायालय ने तीन साल के कर पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ विपक्षी दल की याचिका पर सुनवाई की। चार साल के अन्य पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ पार्टी की याचिका पर 21 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है।

गौरतलब है कि 13 मार्च को उच्च न्यायालय ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के आदेश के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बकाया करों में लगभग 105 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आयकर (आईटी) विभाग द्वारा जारी डिमांड नोटिस पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी गई थी ।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की खंडपीठ ने कहा कि आईटीएटी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

अदालत में दिए गए बयान के अनुसार, ब्याज के साथ कुल राशि अब लगभग 135 करोड़ रुपये है।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को आईटीएटी के समक्ष स्थगन के लिए एक नया आवेदन दायर करने की अनुमति दी, जिसमें इस बीच हुए घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए पार्टी से 65.94 करोड़ रुपये की राशि बरामद की गई थी।

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Escaped income by the Congress is more than ₹520 crore: IT Department tells Delhi High Court

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