दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तारी के मद्देनजर जमानत मांगी है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर पेश हुए और अदालत को बताया कि उनका नाम विधेय अपराध में नहीं है और उन्हें एक गवाह के दसवें बयान के बाद गिरफ्तार किया गया।
सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार अक्टूबर, 2023 को उनके आवास पर एजेंसी की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था। वह 13 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में है।
मुकदमे ने 22 दिसंबर, 2023 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी ।
सिंह के खिलाफ मामले में आरोप है कि उन्होंने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य कथित तौर पर कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना था।
संजय सिंह की गिरफ्तारी आबकारी नीति मामले में आप नेता की तीसरी हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी है।
आप के संचार प्रभारी विजय नायर को सितंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। दोनों अभी भी सलाखों के पीछे हैं।
इससे पहले, सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी कि यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और पंकज बंसल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।
उच्च न्यायालय ने 20 अक्टूबर, 2023 को उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी एक प्रमुख जांच एजेंसी है और इसके लिए राजनीतिक उद्देश्यों को लागू करने से देश की छवि पर असर पड़ सकता है।
इसके बाद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जो अब इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
जब मामला 20 नवंबर, 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो अदालत ने उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। मुकदमे में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
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Excise policy case: Delhi High Court seeks ED's response to bail plea by AAP MP Sanjay Singh