निर्वासन आदेश स्वतंत्र रूप से संचलन के मौलिक अधिकार को छीन लेता है; संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि एक निर्वासन आदेश अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और इसलिए, तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।
Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि फांसी का आदेश एक असाधारण उपाय है और इसलिए इसे संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (डी) के तहत मुक्त संचलन के मौलिक अधिकार को छीन लेता है। [दीपक बनाम महाराष्ट्र राज्य]।

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Externment order takes away fundamental right to move freely; must be used sparingly: Supreme Court

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