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जो आरोपी "औपचारिक" पुलिस हिरासत में नहीं है, उससे प्राप्त तथ्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं: सुप्रीम कोर्ट

"साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत 'हिरासत' शब्द का मतलब औपचारिक हिरासत नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध, संयम या यहां तक कि पुलिस द्वारा निगरानी भी शामिल है।

अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान से प्राप्त तथ्य मुकदमे के दौरान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं, भले ही ऐसा अभियुक्त पुलिस की "औपचारिक" हिरासत में न हो, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया [पेरुमल राजा बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक]।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस हिरासत की पूर्व-आवश्यकता को औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से पढ़ने के बजाय व्यावहारिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए।

विशेष रूप से, धारा 27 उन तथ्यों को स्वीकार करने की अनुमति देती है जो "किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति, एक पुलिस अधिकारी की हिरासत में" किए गए बयानों से पाए जाते हैं।

ऐसा करते हुए, डिवीजन बेंच राजेश एंड अनर बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में हाल ही में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से असहमत प्रतीत हुई, जिसमें यह कहा गया था कि एक आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति से प्राप्त तथ्यों को स्वीकार्य बनाने के लिए औपचारिक पुलिस हिरासत आवश्यक है।

हालांकि, वर्तमान मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने तर्क दिया कि 1961 में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय रिपोर्ट के मामले में संविधान पीठ का एक फैसला था, जिसने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि "औपचारिक" पुलिस हिरासत आवश्यक नहीं थी।

डिवीजन बेंच ने कहा, "पुलिस को मौखिक जानकारी देने वाला व्यक्ति, जिसे उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह माना जा सकता है कि उसने खुद को पुलिस अधिकारी की 'हिरासत' में सौंप दिया है। विक्रम सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय के फैसले का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें देवमन उपाध्याय (सुप्रा) पर चर्चा की गई है और इसे लागू करते हुए यह माना गया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संचालन के लिए औपचारिक गिरफ्तारी एक आवश्यकता नहीं है।“

शीर्ष अदालत ने हत्या के आरोपी पेरुमल राजा (अपीलकर्ता) की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।

अपीलकर्ता को शुरू में अपने चाचा की संदिग्ध हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया गया था (एक मामला जिसमें उसे बाद में बरी कर दिया गया था)।हालांकि, उसकी गिरफ्तारी के बाद, अपीलकर्ता ने पुलिस को बताया कि मृतक व्यक्ति का बेटा (अपीलकर्ता का चचेरा भाई) जो कुछ समय से लापता था, वह भी मर चुका था। अपीलकर्ता ने यह भी खुलासा किया कि शव के अवशेष कहां पाए जा सकते हैं।

पुलिस इस बयान के आधार पर चचेरे भाई के मृत शरीर के अवशेष बरामद करने में सक्षम थी। हालांकि, एक सवाल यह उठा कि क्या इसे अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उसे अपने चचेरे भाई की हत्या के लिए औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था जब उसने खुलासा बयान दिया था।

बुधवार को, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस तरह के सबूत स्वीकार्य थे और आरोपी, व्यावहारिक दृष्टिकोण से, पुलिस हिरासत में था जब उसने खुलासा बयान दिया था।

इसलिए, उसने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नल आर बालासुब्रमण्यन के साथ अधिवक्ता डी कुमानन, राघव गुप्ता, वाई विलियम विनोथ कुमार और राम शंकर आरोपी (अपीलकर्ता) की ओर से पेश हुए।

तमिलनाडु सरकार की ओर से वकील अरविंद एस, अब्बास और काव्या गीता ने पैरवी की।

[निर्णय पढ़ें]

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Facts sourced from accused who is not in "formal" police custody admissible as evidence: Supreme Court

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