फर्जी बीमा दावा रैकेट: मद्रास उच्च न्यायालय ने 467 शिकायतों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, एसआईटी करेगी जांच

2021 मे न्यायालय ने बीमा कंपनी द्वारा पहचाने गए ऐसे 120 मामलों की जाँच के लिए एक SIT के गठन का आदेश दिया। पिछले कुछ वर्षों में, ऐसे और भी मामले चिन्हित किए गए और उन्हें विशेष जाँच दल को सौंप दिया गया।
Madras High Court
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मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में 105 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी बीमा दावों के आरोपों से जुड़ी 467 शिकायतों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने का आदेश दिया [चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाम पुलिस महानिदेशक और अन्य और संबंधित मामला]।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि इन शिकायतों की जाँच एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) द्वारा की जाएगी, जिसका गठन न्यायालय के ऐसे मामलों की जाँच के आदेश के बाद 2021 में किया गया था।

12 सितंबर के आदेश में कहा गया है, "प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित पुलिस थानों में दी गई 467 शिकायतों को दर्ज किया जाए और प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा सभी प्राथमिकी एसआईटी को हस्तांतरित की जाएँ। यह प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए।"

Justice N Anand Venkatesh
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2021 में, न्यायालय ने चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस नामक एक बीमा कंपनी द्वारा पहचाने गए ₹15.63 करोड़ के कथित दावों से जुड़े 120 ऐसे मामलों की जाँच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दिया था।

पिछले कुछ वर्षों में, न्यायालय के समक्ष ऐसे और भी फर्जी दावे सामने आए हैं। अप्रैल 2022 में, न्यायालय को सूचित किया गया कि सात अन्य बीमा कंपनियों ने तमिलनाडु भर में दायर किए गए ऐसे कई मामलों की पहचान की है।

न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों को विशेष जांच दल (SIT) को हस्तांतरित कर दिया। इन मामलों में आरोप थे कि दुर्घटना के मामलों में फर्जी बीमा दावे करने के लिए फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए मेडिकल बिलों का इस्तेमाल किया गया था।

उल्लेखनीय है कि चोलामंडलम बीमा कंपनी की एक पूर्व याचिका पर, 2018 में एक अन्य एकल न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पीएन प्रकाश (अब सेवानिवृत्त) ने भी संबंधित मुद्दों पर विचार किया था।

न्यायमूर्ति प्रकाश ने, विशेष रूप से, मोटर दुर्घटना के मामलों में वकीलों के बीच "क्षेत्रीय संघर्ष" पर आपत्ति जताई थी। न्यायमूर्ति प्रकाश ने मोटर दुर्घटना दावों के क्षेत्र में सुधार के उपाय सुझाने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) के. चंद्रू की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी आदेश दिया था।

2018 का यह मामला अंततः बंद कर दिया गया जब न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्वीकार कर ली और राज्य को अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समिति की रिपोर्ट में कथित तौर पर लगभग 280 संदिग्ध फर्जी मोटर बीमा मामलों की ओर इशारा किया गया था।

हालांकि, चोलामंडलम ने 2021 में फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया और फर्जी और छेड़छाड़ किए गए बीमा दावों, खासकर ऑनलाइन माध्यमों से, के बारे में चिंता व्यक्त की।

इसके जवाब में, न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने फरवरी 2021 में एक आदेश पारित किया जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया, जो विशेष रूप से तमिलनाडु भर में मोटर दुर्घटना मामलों में झूठे दावों की जाँच करेगा।

मामले की बाद की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने 2019 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों से 82 से ज़्यादा मोटर दुर्घटना मामलों को वापस लेने पर भी संदेह जताया, क्योंकि शिकायतें दर्ज की गई थीं कि इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई है।

न्यायालय ने 24 जनवरी, 2022 के अपने आदेश में कहा, "यह महज़ संयोग नहीं है, बल्कि शिकायत दर्ज होने के बाद की गई एक सहज प्रतिक्रिया है।"

इसलिए, न्यायालय ने इन मामलों में दावेदारों की जाँच के निर्देश जारी किए ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि क्या दावेदारों को पता था कि उनके दावे वापस ले लिए गए हैं।

उस वर्ष अप्रैल में, न्यायालय को बताया गया कि 39 मामलों में, दावेदारों को यह भी पता नहीं था कि उनके बीमा दावे "बिना दबाव के" बंद कर दिए गए थे।

न्यायालय ने राज्य बार काउंसिल को उन चार वकीलों के खिलाफ जाँच शुरू करने का आदेश दिया, जिन पर "इन फ़र्ज़ी दावों के पीछे दिमाग़" होने का आरोप लगाया गया था। हालाँकि, मई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्देश पर रोक लगा दी।

इस बीच, उच्च न्यायालय ने इन 82 मामलों से जुड़े दस्तावेज़ों के गायब होने और उनका पता न लगा पाने के आरोपों पर ध्यान दिया।

18 अप्रैल, 2022 के आदेश में, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा,

"ऐसे सभी मामलों में जहाँ दस्तावेज़ गायब हैं, संबंधित न्यायालय तुरंत जाँच शुरू करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एमसीओपी के साथ दायर किए गए दस्तावेज़ सुरक्षित रहें।"

12 सितंबर के अपने नवीनतम आदेश में, उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालतों से प्राप्त रिपोर्टों में इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने होसुर के प्रधान उप-न्यायाधीश और होसुर के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को इस पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया।

यदि फ़ाइलें नहीं मिल पाती हैं, तो उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज की जानी चाहिए।

आदेश में कहा गया है, "यदि अंततः दस्तावेज़ों का पता नहीं चल पाता है, तो आपराधिक शिकायत दर्ज की जानी चाहिए क्योंकि न्यायालय से संबंधित केस संपत्ति गायब हो गई है और इसकी जाँच की जानी चाहिए तथा इसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जाना चाहिए। इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों से इस न्यायालय को अवगत कराया जाना चाहिए।"

मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता एन विजयराघवन और एनपी विजय कुमार उपस्थित हुए।

राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ई राजतिलक उपस्थित हुए।

तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता सीके चंद्रशेखरन उपस्थित हुए।

[आदेश पढ़ें]

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Fake insurance claim racket: Madras High Court orders FIRs in 467 complaints, SIT to handle probe

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