ब्रेकिंग: SC ने किसान विरोध पर रिपोर्टिंग, ट्वीट के लिये शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई और अन्य की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाई

थरूर और अन्य ने कथित रूप से गलत तरीके से ट्वीट करने और चल रहे किसानों के विरोध पर ट्वीट और रिपोर्ट के लिए उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
ब्रेकिंग: SC ने किसान विरोध पर रिपोर्टिंग, ट्वीट के लिये शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई और अन्य की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाई
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उच्चतम न्यायालय ने किसान विरोध के मद्देनजर 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर कथित गलत बयानबाजी के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर, पत्रकार राजदीप सरदेसाई और अन्य पत्रकारों की संभावित गिरफ्तारी पर आज रोक लगा दी।

भारतीय मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने थरूर और अन्य एफआईआर को रद्द करने और उनके खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों पर ट्वीट्स और रिपोर्टों पर कथित रूप से गलत तरीके से प्रचार करने और असहमति फैलाने के लिए दायर की गई याचिका में नोटिस जारी किये।

आज याचिकाकर्ताओं के लिए अपील करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर एफआईआर पर सख्त कदम से सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा,

"कृपया नोटिस की अवधि तक मेरी रक्षा करें। जांच एजेंसी अब दिल्ली में है। वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। धारा 124 अब जोड़ा गया है।"

CJI बोबडे ने तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा,

"क्या आप उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं?"

मेहता ने उत्तर दिया,

"मैं आपके आधिपत्य के समक्ष हूं। कृपया इसे कल सुनें।"

इस पर, CJI बोबडे ने जवाब दिया,

"हम दो सप्ताह के बाद इसे सुनेंगे। इस बीच हम गिरफ्तारी पर रोक लगाएंगे।"

हालांकि, न्यायालय ने अंततः याचिकाकर्ताओं की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मामले में दो सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी करने का निर्णय लिया।

कांग्रेस नेता शशि थरूर और इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई और द कारवां के विनोद के जोस सहित विभिन्न पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शनों को गलत तरीके से फैलाने और धार्मिकता फैलाने के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।

जिन अन्य लोगों ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, वे हैं पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और आनंद नाथ। याचिकाकर्ताओं ने एफआईआर को तुच्छ बताया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि उन्हें रद्द किया जाना चाहिए।

कथित तौर पर एक पंकज सिंह की शिकायत के बाद पिछले हफ्ते गुरुग्राम पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें उन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले को लेकर नोएडा में एक और एफआईआर दर्ज की गई थी।

किसानों की ट्रैक्टर रैली के बीच गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर कई ट्वीट्स और रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई, जो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए तीन फार्म अधिनियमों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था।

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Breaking: Supreme Court stays potential arrests of Shashi Tharoor, Rajdeep Sardesai & ors for reports, tweets on Farmers Protests

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