[ब्रेकिंग] किसान आंदोलन टूलकिट: दिल्ली कोर्ट ने दिशा रवि को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

रवि की पुलिस हिरासत के पांच दिन के विस्तार की मांग करते हुए लोक अभियोजक ने आज तर्क दिया कि पूछताछ के दौरान उसने अन्य आरोपियों पर भार स्थानांतरित कर दिया है।
Disha Ravi, Delhi Police
Disha Ravi, Delhi Police

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आज किसान प्रदर्शनकारी टूलकिट मामले में कार्यकर्ता दिशा रवि को एक और दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

यह आदेश मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डॉ. पंकज शर्मा ने पारित किया।

रवि की पुलिस हिरासत के पांच दिन के विस्तार की मांग करते हुए लोक अभियोजक ने आज तर्क दिया कि पूछताछ के दौरान उसने अन्य आरोपियों पर भार स्थानांतरित कर दिया है।

इस संबंध में, उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों - शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी गई थी।

उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, हम उन तथ्यो को उजागर नहीं करना चाहते हैं जो जांच में बाधा डाल सकती हैं।"

रवि के लिये उपस्थित अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलील दी,

मुझे 13 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 14 तारीख को मुझे 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। वे बहस कर रहे हैं क्योंकि यह उसका पहला रिमांड है।

उन्होने कोर्ट से पूछा,

"... उसकी हिरासत की प्रकृति को बदलने के लिए आज क्या नया है? ऐसा क्या है जो केवल पुलिस हिरासत में किया जा सकता है?"

उन्होंने कहा कि यह कानून नहीं है कि पूछने पर पुलिस हिरासत दी जा सकती है और साथ ही जमानत के आदेश पर भी प्रकाश डाला गया है जिसे अन्य अदालत ने सुरक्षित रखा है।

अभियोजक ने तर्क दिया कि यदि रवि की पुलिस हिरासत मंजूर नहीं की गई तो अन्य आरोपी लाभ ले सकते हैं।

अदालत में उपस्थित दिल्ली पुलिस क़े एक अधिकारी ने कहा,

हमने कोई अनावश्यक पीसी रिमांड याचिका नहीं की। यह कोई छोटा मामला नहीं है। यह एक ट्रांसनेशनल केस है। यह एक जटिल मामला है। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द जांच खत्म की जाए। '

शनिवार रात को रवि को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था कि उसने एक Google दस्तावेज़ में संपादन किया था जो कि चल रहे किसानों के विरोध से संबंधित टूलकिट के रूप में साझा किया गया था

दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि टूलकिट खुद एक खालिस्तानी समूह, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन द्वारा बनाई गई थी और दिशा रवि द्वारा संपादित की गई थी। रवि ने ही थनबर्ग के साथ यह साझा किया था।

19 फरवरी को, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले के संबंध में रवि को तीन दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस बीच, 20 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने मामले में रवि द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका में अपने आदेश सुरक्षित रख लिए।

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[Breaking] Farmers Protests Toolkit: Delhi Court sends Disha Ravi to one day of police custody

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