राज्य ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा: विधायक गीता जैन, नितेश राणे के कथित नफरत भरे भाषणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई

कोर्ट ने पहले मुंबई और मीरा-भायंदर और वसई-विरार (एमबीवीवी) के पुलिस आयुक्तों (सीपी) को यह निर्णय लेने के लिए कहा था कि क्या नेताओं के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
Geeta Jain, Nitesh Rane
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महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि जनवरी 2024 में मीरा रोड हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नितेश राणा और गीता जैन द्वारा दिए गए भाषण आक्रामक थे और इसलिए, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की पीठ के समक्ष यह दलील दी गई।

कोर्ट ने पहले मुंबई और मीरा-भायंदर और वसई-विरार (एमबीवीवी) के पुलिस आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से नेताओं के भाषणों के वीडियो की जांच करने और उसकी समीक्षा करने के बाद उचित निर्णय लेने के लिए कहा था।

Justice Revati Mohite Dere and Justice Majusha Deshpande
Justice Revati Mohite Dere and Justice Majusha Deshpande

अदालत मीरा रोड हिंसा के दो पीड़ितों सहित मुंबई के पांच निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने महाराष्ट्र के भाजपा विधायकों नितेश राणे और गीता जैन और तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ उनके कथित नफरत भरे भाषणों के लिए कोई मामला दर्ज नहीं किया था। .

सिंह के खिलाफ पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर ली गई थी।

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ को व्यक्तिगत रूप से भाषणों को देखने और जरूरत पड़ने पर पुलिस को सलाह देने को भी कहा था।

15 अप्रैल को कोर्ट ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा था कि मलाड-मालवानी इलाके में, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं, रामनवमी रैली के दौरान कोई कानून और व्यवस्था की समस्या न हो।

इसने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के लिए मार्ग बदलने का भी सुझाव दिया था कि रामनवमी रैली के दौरान मस्जिदों के बाहर हिंसा न हो।

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FIRs registered against alleged hate speeches by MLAs Geeta Jain, Nitesh Rane: State to Bombay High Court

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