एक-दूसरे के प्रति गहरी नफरत के बावजूद पति-पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

कोर्ट ने यह भी कहा कि पति-पत्नी दस साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे। तलाक मंजूर करते हुए कोर्ट ने पति को 3 महीने के भीतर स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 1 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया।
एक-दूसरे के प्रति गहरी नफरत के बावजूद पति-पत्नी को साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

एक-दूसरे से अलग हो चुके पति-पत्नी को एक-दूसरे के प्रति गहरी नफरत के बावजूद एक साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान होगा, यह फैसला हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक जोड़े को तलाक देते हुए दिया था [अशोक झा बनाम प्रतिभा झा]।

न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि पार्टियों को एक साथ रहने के लिए मजबूर करना संभवतः विवाह बंधन के विघटन की तुलना में सार्वजनिक हित के लिए अधिक हानिकारक है।

न्यायालय ने नोट किया "दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ आपराधिक मामले दायर किए हैं और संपत्तियों को लेकर उनके बीच गंभीर विवाद हैं। इसके अलावा दोनों पक्ष एक-दूसरे पर विवाहेतर संबंध रखने का भी आरोप लगा रहे हैं, इसलिए एक-दूसरे के प्रति गहरी नफरत के बावजूद उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान होगा।"

कोर्ट ने पति को तीन महीने के भीतर पत्नी को 1 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता देने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी भी विलंबित भुगतान की स्थिति में, फैसले की तारीख से वर्तमान भुगतान तिथि तक 6% की वार्षिक ब्याज दर लगाई जाएगी।

अदालत पति द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने 7 नवंबर, 2019 को एक पारिवारिक अदालत द्वारा उसकी तलाक याचिका को खारिज करने को चुनौती दी थी।

इस जोड़े ने 2002 में शादी कर ली। शुरुआत में, पति ने 2016 में निर्विरोध तलाक की डिक्री हासिल कर ली। हालांकि, पत्नी ने तलाक की डिक्री को वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अनुमति दे दी गई।

इसके बाद, तलाक की याचिका बहाल कर दी गई और दोनों पक्षों ने पारिवारिक अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पेश कीं।

पति के वकील ने तर्क दिया कि पत्नी ने उस पर आपराधिक मामलों में झूठा आरोप लगाया था, जो अंततः उसके बरी होने में समाप्त हुआ। उन्होंने आगे कहा कि इन निराधार दावों के साथ-साथ अन्य कानूनी संघर्षों के कारण भावनात्मक संकट पैदा हुआ और यह क्रूरता के बराबर है।

इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि दंपति 2014 से अलग रह रहे हैं और इन कानूनी लड़ाइयों की कड़वाहट ने सुलह को असंभव बना दिया है।

वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कहा कि जबकि पति ने अपने दैनिक जीवन में स्पष्ट रूप से क्रूरता साबित नहीं की है, झूठे आपराधिक मामले दर्ज करने और लगातार कानूनी विवादों सहित पत्नी के कार्य क्रूरता का गठन करते हैं।

न्यायालय ने नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली, (2006) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि पति या पत्नी के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज करना क्रूरता का कार्य है।

इसलिए, इसने पति की याचिका को स्वीकार कर लिया और पति द्वारा की गई क्रूरता और विवाह के अपूरणीय टूटने का हवाला देते हुए विवाह को भंग कर दिया।

[आदेश पढ़ें]

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Forcing husband-wife to live together despite intense hate for each other is cruelty: Allahabad High Court

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