
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने तक विस्तारित नहीं होता है [राहुल गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।
उच्च न्यायालय ने विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी द्वारा 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में लखनऊ की एक अदालत द्वारा जारी समन आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि,
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें ऐसे बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हों।"
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इसे चुनौती देते हुए राहुल ने हाईकोर्ट का रुख किया था।
यह शिकायत वकील विवेक तिवारी ने उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दायर की थी, जो सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक हैं और जिनका पद सेना के कर्नल के बराबर है।
तिवारी ने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच होने वाली झड़प के बारे में 16 दिसंबर, 2022 को गांधी की टिप्पणी भारतीय सैन्य बलों के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक थी।
गांधी ने कहा था कि "चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं" - वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए यह आलोचना की गई थी।
मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 199(1) के तहत, कोई व्यक्ति जो किसी अपराध का प्रत्यक्ष पीड़ित नहीं है, उसे भी "पीड़ित व्यक्ति" माना जा सकता है, यदि अपराध ने उसे नुकसान पहुंचाया है या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
न्यायालय ने पाया कि मामले में शिकायतकर्ता, सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक, जो कर्नल के समकक्ष रैंक के हैं, ने भारतीय सेना के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने पर शिकायत दर्ज कराई थी।
यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने सेना के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया था और टिप्पणियों से व्यक्तिगत रूप से आहत था, न्यायालय ने माना कि वह सीआरपीसी की धारा 199 के तहत पीड़ित व्यक्ति के रूप में योग्य है और इसलिए शिकायत दर्ज कराने का हकदार है।
इसके आलोक में, न्यायालय ने पाया कि समन आदेश की वैधता का आकलन करते समय इस प्रारंभिक चरण में, प्रतिस्पर्धी दावों की योग्यता की जांच करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि यह जिम्मेदारी ट्रायल कोर्ट की है।
तदनुसार, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।
राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद यासिर अब्बासी, मोहम्मद समर अंसारी और प्रांशु अग्रवाल पेश हुए।
राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता वी के सिंह, सरकारी अधिवक्ता अनुराग वर्मा और अधिवक्ता शिवेंद्र शिवम सिंह राठौर पेश हुए।
देश भर की विभिन्न अदालतों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों और अन्य लोगों द्वारा गांधी के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी कहने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
यह मामला भाजपा नेता नवीन झा द्वारा गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद सामने आया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने 18 मार्च, 2018 को भाजपा की आलोचना करते हुए एक भाषण दिया था और शाह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की इस बात के लिए खिंचाई की थी कि हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे और उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गांधी के बयान गैरजिम्मेदाराना थे और अगर वह इसी तरह के बयान देते हैं तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।
फिर भी, शीर्ष अदालत ने विवादास्पद बयानों के लिए एक वकील द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए गए आपराधिक मामले में उनकी टिप्पणियों के लिए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन पर रोक लगा दी थी।
[आदेश पढ़ें]
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें