[ब्रेकिंग] गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम में जिला न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को बरकरार रखा

मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने राज्य में ग्रेड 1 न्यायिक अधिकारियो को कम से कम 35 वर्ष की आयु के लिए नियुक्त करने वाले नियम 7 असम न्यायिक सेवा नियमो को बरकरार रखा
Gauhati High Court
Gauhati High Court
Published on
2 min read

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता को बरकरार रखा [पूजा अग्रवाल बनाम असम राज्य और अन्य]।

मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा कि असम न्यायिक सेवा नियम 2003 के नियम 7 में राज्य में ग्रेड -1 न्यायिक अधिकारियों को कम से कम 35 वर्ष की आयु के लिए नियुक्त करने का प्रावधान है, जो मनमाना नहीं है।

उच्च न्यायालय ने पाया कि आयु मानदंड का नियमों के इरादे से तर्कसंगत और उचित संबंध है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवारों के पास जिला न्यायाधीश बनने के लिए परिपक्वता और अनुभव दोनों हैं।

इसने मद्रास बार एसोसिएशन और देविना शर्मा जैसी मिसालों पर ध्यान दिया कि यद्यपि संविधान जिला न्यायाधीशों के लिए उम्र की आवश्यकता को निर्दिष्ट नहीं करता है, लेकिन यह राज्य को इस तरह के मानदंड को निर्धारित करने से वंचित नहीं करता है।

यह पूछे जाने पर कि क्या इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, याचिकाकर्ता के वकील ने बार और बेंच से कहा कि उन्होंने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

याचिकाकर्ता, अधिवक्ता पूजा अग्रवाल ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर, पहले की सुनवाई में कहा था कि उक्त न्यूनतम आयु मानदंड अवैध है क्योंकि न तो संविधान और न ही अन्य राज्यों में नियम इसके लिए प्रावधान करते हैं।

असम न्यायिक सेवा नियमों के नियम 7 में यह प्रावधान है कि सीधी भर्ती के लिए, अन्य योग्यताओं के साथ, उम्मीदवार की आयु कम से कम 35 वर्ष, लेकिन 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें


[BREAKING] Gauhati High Court upholds minimum age requirement for District Judges in Assam

Hindi Bar & Bench
hindi.barandbench.com