अभिनेत्री गौतमी द्वारा संपत्ति धोखाधड़ी की शिकायत: मुख्य आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने आरोपी सी अलगप्पन को यह बताने का निर्देश दिया कि गौतमी से संबंधित मूल संपत्ति के दस्तावेज, जो वर्तमान मामले में विवाद का विषय थे, उनके पास कैसे आए।
गौतमी तडिमल्ला
गौतमी तडिमल्लाफेसबुक
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अभिनेत्री और पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सदस्य गौतमी तडिमल्ला की शिकायत के बाद तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी सी अलगप्पन ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने सोमवार 20 नवंबर को याचिका पर सुनवाई की और अलगप्पन को एक लिखित बयान देने का निर्देश दिया जिसमें बताया जाए कि गौतमी से संबंधित मूल संपत्ति दस्तावेज उनके कब्जे में कैसे आए।

अदालत इस याचिका पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को करेगी। आरोपी की ओर से वकील रंजीत मरार पेश हुए ।

इस साल 7 सितंबर को, गौतमी ने राज्य पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि अलगप्पन ने लगभग 20 साल पहले किए गए एक संपत्ति सौदे में उसे धोखा दिया था।

शिकायत के अनुसार, 2004 में गौतमी ने अपनी 46 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। उस समय, अलगप्पन ने बिल्डर और संपत्ति एजेंट होने का दावा करते हुए उससे संपर्क किया। उसने उसे ऐसी जमीन की बिक्री के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दी। पिछले कुछ वर्षों में अलगप्पन और उनकी पत्नी ने गौतमी से संबंधित अन्य संपत्तियों की बिक्री और अधिग्रहण का काम किया।

हालांकि, गौतमी ने दावा किया कि उन्हें हाल ही में एहसास हुआ कि इस तरह के सौदे की प्रक्रिया में, अलगप्पन, उनकी पत्नी और उनके परिवार के सदस्यों ने 25 करोड़ रुपये से अधिक का गबन किया था।

शिकायत के बाद पुलिस ने अलगप्पन और 12 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, अलगप्पन को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।

गौतमी ने यह भी दावा किया कि पुलिस में शिकायत के बाद उन्हें और उनकी बेटी को अज्ञात लोगों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी।

गौतमी ने 23 अक्टूबर को यह दावा करते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया था कि पार्टी और उसके सदस्य जरूरत के समय उनकी मदद करने में विफल रहे हैं और पार्टी के कुछ सदस्य अलगप्पन की सहायता कर रहे हैं।

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