हाईकोर्ट मे अधिवक्ता कक्ष से याचिकाकर्ता-लड़की के अपहरण के बाद इलाहाबाद HC ने प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई का निर्देश दिया

न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने कहा, "यह बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय के सामने बदमाशों ने अधिवक्ता के कक्ष से लड़की का जबरन अपहरण कर लिया।"
Allahabad High Court
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक वकील के कक्ष से एक लड़की के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। [अंकिता मिश्रा बनाम यूपी राज्य]।

अदालत ने कहा कि अदालत के समक्ष एक मामले में याचिकाकर्ता लड़की का उच्च न्यायालय परिसर में कक्ष से अपहरण कर लिया गया था।

कोर्ट ने कहा, "यह बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाईकोर्ट के सामने बदमाशों ने लड़की को वकील के चैंबर से जबरदस्ती अगवा कर लिया।"

लड़की 20 अप्रैल को अदालत में आई थी, जब एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने पहले के एक आदेश के माध्यम से मामले को तय करने के लिए उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की थी।

जब मामला उठाया गया तो अदालत को बताया गया कि करीब 20 बदमाशों ने याचिकाकर्ता के वकील के कक्ष को घेर लिया और उसे जबरदस्ती ले गए।

कोर्ट ने नोट किया, "यद्यपि आज न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए न्यायालय का एक विशिष्ट निर्देश था लेकिन याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया जाता है कि आज प्रतिवादी क्रमांक 4 की मिलीभगत से 20 से अधिक बदमाशों ने उनके कक्षों को घेर लिया है और याचिकाकर्ता श्रीमती अंकिता मिश्रा का उनके कक्ष से जबरन अपहरण कर लिया है।"

कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वह त्वरित कार्रवाई करे और लड़की को कोर्ट में पेश करे।

विवाद याचिकाकर्ता की हिरासत के संबंध में था, और पिछले अवसर पर, प्रतिवादियों में से एक ने अदालत को सूचित किया था कि उसे दूसरी याचिकाकर्ता द्वारा अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद प्रतिवादी द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

इसे ध्यान में रखते हुए, एकल-न्यायाधीश ने तथ्यों को निर्धारित करने के लिए उनकी उपस्थिति की मांग की थी।

अपहरण की घटना की सूचना मिलने पर कोर्ट ने अविश्वास जताया।

[आदेश पढ़ें]

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Allahabad High Court directs priority action after petitioner-girl abducted from advocate's chamber in High Court

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