गोधरा ट्रेन अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने 8 दोषियों को जमानत दी; मौत की सजा पाए चार लोगों को राहत देने से इनकार

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों पर 8 दोषियों को जमानत दे दी.
Godhra, Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गोधरा कांड में आठ दोषियों को जमानत दे दी, जबकि मौत की सजा पाए चार दोषियों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सत्र न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों पर 8 दोषियों को जमानत दे दी.

इस साल 20 फरवरी को अदालत ने दोषियों की उम्र और जेल में बिताए गए समय सहित उनका विवरण मांगा था, ताकि उनके द्वारा दी गई जमानत याचिकाओं पर फैसला करने में मदद मिल सके।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व की गई गुजरात सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय के 2017 के 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा को कम करने के फैसले पर कड़ी असहमति जताई थी।

मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि निचली अदालत ने 20 दोषियों को उम्रकैद और 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने बाद में 11 दोषियों के लिए मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि कुछ दोषियों की उम्र अब 60 साल के पार हो चुकी है. हेगड़े ने उन 11 दोषियों के खिलाफ मौत की सजा कायम रखने योग्य है या नहीं, जिनको पहले निचली अदालत ने यह सजा दी थी, इस पर निर्णय लेने का काम अदालत पर छोड़ दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने अदालत को सूचित किया कि अभियुक्तों में से एक बिलाल इस्माइल गुजराती नहीं जानता था, जब उसने बयान की सामग्री को जाने बिना एक दस्तावेज पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

पिछले दिसंबर में, शीर्ष अदालत ने फरवरी 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के 31 दोषियों में से एक को जमानत दे दी थी।

गोधरा ट्रेन जलाने की घटना ने गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे भड़का दिए थे जिसमें लगभग 2,000 लोग मारे गए थे।

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Godhra train burning: Supreme Court grants bail to 8 convicts; refuses relief to four on death row

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