सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है: दिल्ली हाईकोर्ट ने LPG की कमी को लेकर दायर PIL पर सुनवाई से इनकार किया

PIL में कहा गया है कि LPG सिलेंडर ब्लैक मार्केट में ₹5,000 से ज़्यादा में बेचे जा रहे हैं, और कमी होने के बावजूद सरकार उनके निर्यात की अनुमति दे रही है।
Delhi High Court, LPG
Delhi High Court, LPG
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दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें दिल्ली में LPG सिलेंडरों की कालाबाज़ारी और भारी कमी का आरोप लगाया गया था।

चीफ़ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि वह LPG सिलेंडर की सप्लाई का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।

चीफ़ जस्टिस उपाध्याय ने कहा, "मान लीजिए हम एक मैंडमस जारी करते हैं कि अब से कोई कालाबाज़ारी नहीं होगी, कोई जमाखोरी नहीं होगी। क्या यह मुमकिन है? यह बहुत बुनियादी बात है कि कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा सकता जिसे लागू करना संभव न हो।"

उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में मैंडमस जारी करना ऐसे आदेश जारी करने जैसा होगा जिन्हें लागू करना संभव न हो—जैसे कि सरकार भारत से गरीबी खत्म कर दे।

"ऐसे मामलों में सरकार या तेल कंपनियों की ज़िम्मेदारी उनके पास मौजूद संसाधनों पर निर्भर करती है। आप हमसे ऐसा मैंडमस जारी करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि दो महीने में गरीबी खत्म कर दी जाए। क्या ऐसा कोई मैंडमस जारी किया जा सकता है?"

Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia
Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Justice Tejas Karia

याचिकाकर्ता, एडवोकेट राकेश कुमार मित्तल ने दलील दी कि LPG सिलेंडर ब्लैक मार्केट में ₹5,000 से ज़्यादा में बेचे जा रहे हैं, जबकि इन सिलेंडरों की कीमत ₹1,000 है।

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ हफ़्ते पहले, हाई कोर्ट की कैंटीन में गैस की कमी हो गई थी। मित्तल ने आगे कहा कि भारत में गैस की कमी होने के बावजूद सरकार गैस के एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रही है।

हालाँकि, बेंच ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट की कैंटीन में गैस की सप्लाई उसी दिन बहाल कर दी गई थी।

जस्टिस कारिया ने कहा कि सरकार हालात से निपटने के लिए कदम उठा रही है और जब पहले ही कदम उठाए जा चुके हों, तो कोई मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता।

इस दलील पर कि केंद्र सरकार गैस के एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रही है, बेंच ने टिप्पणी की कि वह सरकार की आर्थिक नीतियों में दखल नहीं दे सकती।

आखिरकार, बेंच ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ सरकार से संपर्क करने की इजाज़त दे दी।

कोर्ट ने आदेश दिया "ऐसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए कदम उठाना पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए, हम याचिकाकर्ता को इजाज़त देते हैं कि वह सरकार के सामने अपनी बात रखे और इन मुद्दों को उजागर करे। एक बार जब ऐसी बात सरकार के सामने रखी जाएगी, तो अधिकारी उस पर ध्यान देंगे और उचित आदेश जारी किए जाएँगे।"

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Government is doing everything it can: Delhi High Court refuses to entertain PIL over LPG shortage

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