सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को सरकारी निकायों को शामिल करते हुए मध्यस्थता करने के लिए एक संस्था स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
वैकल्पिक रूप से, सरकार को मौजूदा मध्यस्थता संस्थानों के अधीन होना चाहिए, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने मध्यस्थ की फीस से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा, "भारत सरकार या तो एक मध्यस्थता संस्था की स्थापना क्यों नहीं करती है या सरकारी निकायों से जुड़े विवादों के लिए किसी मौजूदा संस्थान द्वारा शासित होती है?"
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Set up arbitration institution for disputes involving government bodies: Supreme Court