गोविंद पानसरे हत्याकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच की निगरानी खत्म की, त्वरित सुनवाई का आदेश दिया

पीठ ने कहा कि अब केवल दो फरार आरोपियों का पता लगाना ही शेष है, जिस पर न्यायालय द्वारा निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं है।
Govind pansare and Bombay HC
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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता गोविंद पानसरे की 2015 में हुई हत्या के मामले में जांचकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति की निगरानी समाप्त करने का फैसला किया।

न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता की पीठ ने आज कहा कि जांच एजेंसी के लिए अब मुख्य कार्य फरार दो आरोपियों का पता लगाना है। न्यायालय को इस पहलू की निगरानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय ने कहा, "हमारे लिए यह स्पष्ट है कि जांच के लिए केवल एक ही पहलू बचा है, फरार दो आरोपियों का पता लगाना... केवल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए... इस न्यायालय द्वारा जांच की निगरानी आवश्यक नहीं है।"

Justice AS Gadkari and Justice Kamal Khata
Justice AS Gadkari and Justice Kamal Khata

पीठ ने मामले की उच्च न्यायालय द्वारा निरंतर निगरानी के खिलाफ कुछ आरोपियों द्वारा दायर याचिका का निपटारा इन शर्तों पर किया।

हालांकि, इसने ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में तेजी लाने का निर्देश दिया, साथ ही कहा कि सुनवाई दैनिक आधार पर होनी चाहिए।

फरवरी 2015 में कोल्हापुर में उनके घर के पास चरमपंथियों ने पानसरे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पांच दिन बाद उनकी मौत हो गई।

उनकी बेटी स्मिता पानसरे ने हत्या की जांच की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर, एमएम कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे अन्य कार्यकर्ताओं की हत्याओं में एक बड़ी साजिश थी। उन्होंने तर्क दिया कि चारों हत्याएं आपस में जुड़ी हुई थीं और इन हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड एक ही था।

पानसरे की हत्या की जांच पहले राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग की एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा की गई थी। अगस्त 2022 में, उच्च न्यायालय के आदेश पर मामला आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) को स्थानांतरित कर दिया गया था।

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Govind Pansare murder: Bombay High Court ends monitoring of probe, orders quick trial

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