शादी का वादा कर बलात्कार: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की ज़मानत बरकरार रखी, कहा पीड़िता पहले से शादीशुदा थी

न्यायालय ने कहा कि महिला ने विवाहेत्तर यौन संबंध बनाकर स्वयं अपराध किया है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने 16 जुलाई को शादी का झूठा वादा करके एक विवाहित महिला से बलात्कार करने के आरोपी व्यक्ति को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया [XXXX बनाम बिहार राज्य]।

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि महिला ने विवाहेतर संबंध बनाकर स्वयं अपराध किया है।

न्यायालय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को अग्रिम ज़मानत देने के 21 मई के आदेश के विरुद्ध महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था।

पीठ ने कहा कि जब यह रिश्ता शुरू हुआ था, तब शिकायतकर्ता पहले से ही शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे, और उसने अपनी वैवाहिक स्थिति जानने के बावजूद शारीरिक संबंध जारी रखने में उसकी भागीदारी पर सवाल उठाया।

इस दलील के जवाब में कि आरोपी ने महिला को यौन संबंध बनाने के लिए कई बार होटलों में बुलाया, पीठ ने टिप्पणी की कि वह एक परिपक्व वयस्क है जिसने जानबूझकर विवाहेतर संबंध बनाए थे।

न्यायालय ने कहा, "आपके अनुरोध पर आप बार-बार होटलों में क्यों गईं? आप एक परिपक्व व्यक्ति हैं, और आप उस रिश्ते को समझती हैं जो आप विवाहेतर संबंध बना रही थीं। आपने भी एक अपराध किया है।"

Justice MM Sundresh and Justice N Kotiswar Singh
Justice MM Sundresh and Justice N Kotiswar Singh

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने 2018 में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। उसने कहा था कि आईपीसी की धारा 497 (व्यभिचार) स्पष्ट रूप से मनमाना है और लिंग के आधार पर भेदभाव करके समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

याचिकाकर्ता की याचिका के अनुसार, वह 2016 में सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी से परिचित हुई थी। जुलाई 2022 में, उसने कथित तौर पर उसे सुल्तानगंज के एक विश्राम गृह में बुलाया, जहाँ उसे खाने-पीने में नशीला पदार्थ दिया गया। होश में आने पर, उसने कथित तौर पर खुद को नग्न पाया और उसका यौन उत्पीड़न किया गया। इसके बाद, उस व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें दिखाकर धमकाया और शादी का आश्वासन देकर संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर किया।

महिला ने कहा कि उसने आरोपी के दबाव में 2024 में अपने पति से तलाक के लिए अर्जी दी। 6 मार्च, 2025 को तलाक मिलने के बावजूद, आरोपी ने कथित तौर पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया और किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया। 17 मार्च को, जब वह अपने बच्चों के साथ अपने घर गई, तो उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई, उसे बंधक बनाया गया और धमकाया गया।

3 अप्रैल, 2025 को जमुई महिला पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126(2), 115(2), 76, 64(1), 351(2) और 3(5) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी ने पहले जमुई के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम ज़मानत की अर्ज़ी दी थी, लेकिन 6 मई को उसकी अर्ज़ी खारिज कर दी गई।

इसके बाद उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 482 के तहत पटना उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने उसे 21 मई को अग्रिम ज़मानत दे दी। उच्च न्यायालय ने इस बात पर गौर किया था कि याचिकाकर्ता और आरोपी के बीच तलाक के बाद कोई शारीरिक संबंध नहीं थे और यह मामला मूलतः सहमति से बना था।

इस मामले को चुनौती देते हुए, महिला ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और तर्क दिया कि उच्च न्यायालय कथित ज़बरदस्ती, शोषण और धमकियों की पूरी गंभीरता पर विचार करने में विफल रहा है। हालाँकि, न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और प्रभावी रूप से उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता राजीवकुमार ने किया।

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Rape on promise of marriage: Supreme Court upholds bail to accused, says victim was already married

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