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गुजरात उच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहनों से न्यायालय आने-जाने वाले अपने अधिकारियों को हेलमेट पहनने का निर्देश दिया

8 अक्टूबर को जारी परिपत्र मे कहा कि दोपहिया वाहनो पर आने-जाने वाले कर्मचारियों को बिना हेलमेट पहने HC परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश जारी किया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उच्च न्यायालय के सभी कर्मचारी दोपहिया वाहनों से न्यायालय आते-जाते समय हेलमेट पहनें।

रजिस्ट्रार जनरल द्वारा हस्ताक्षरित एक परिपत्र में, उच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि ऐसे न्यायालय अधिकारियों को बिना हेलमेट पहने उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिपत्र में कहा गया है कि चालकों के अलावा, दोपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाले लोगों को भी आवागमन के दौरान हेलमेट पहनना चाहिए।

8 अक्टूबर को जारी परिपत्र में कहा गया है, "दोपहिया वाहन पर सवार और/या पीछे बैठने वाले के रूप में उच्च न्यायालय आने-जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहने बिना किसी भी/सभी प्रवेश द्वारों से उच्च न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल के निर्देश पर जारी किया गया था।

उल्लेखनीय है कि अहमदाबाद में उचित यातायात प्रबंधन की कमी से संबंधित एक जनहित याचिका (पीआईएल) की सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली एक पीठ ने हाल ही में इस बात पर दुख जताया था कि दोपहिया वाहनों पर सवार लोग हेलमेट पहनने की जहमत नहीं उठाते हैं।

परिपत्र में कहा गया है कि हेलमेट पहनने का निर्देश उच्च न्यायालय के अधिकारियों की सुरक्षा के लिए और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की आवश्यकताओं के अनुरूप जारी किया गया है।

इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि इस निर्देश का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

[परिपत्र पढ़ें]

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Gujarat High Court directs its officials commuting to court on two-wheelers to wear helmets

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