देर रात यात्रा कर रहे अहमदाबाद के जोड़े से ट्रैफिक पुलिस द्वारा ₹60,000 की वसूली मामले मे गुजरात हाईकोर्ट ने स्व संज्ञान लिया

कोर्ट ने अहमदाबाद मिरर द्वारा प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद पुलिस आयुक्त से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।
Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Aniruddha P. Mayee
Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Aniruddha P. Mayee
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गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस घटना का स्वत: संज्ञान लिया जहां अहमदाबाद में दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और एक ट्रैफिक ब्रिगेड (टीआरबी) जवान ने देर रात यात्रा कर रहे एक जोड़े से पैसे वसूले।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध पी माई की खंडपीठ ने सोमवार को अहमदाबाद मिरर द्वारा प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद पुलिस आयुक्त से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

कोर्ट ने कहा, "हम शहर के पुलिस प्रमुख से उस मामले में की गई कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हैं, जहां दो ट्रैफिक कांस्टेबल और एक टीआरबी जवान ने रात के दौरान शहर में कैब में यात्रा कर रहे एक जोड़े से ₹60,000 की जबरन वसूली की घटना को अंजाम दिया था।"

11 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक अहमदाबाद पुलिस आयुक्त के कार्यालय के एक राजपत्रित अधिकारी के हलफनामे के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

खंडपीठ ने कहा कि समाचार रिपोर्ट के अनुसार, थाईलैंड में छुट्टियों से लौटते समय लगभग 1 बजे कैब से यात्रा करते समय दंपति और उनके नवजात बच्चे को दो ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और टीआरबी जवान ने रोका था। पुलिस कर्मियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है.

इसमें कहा गया है, "अखबार की रिपोर्ट में कुछ परेशान करने वाले तथ्य सामने आए हैं कि चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल जबरन कैब में घुस गए और देर रात यात्रा करने के लिए जोड़े को पुलिस आयुक्त की अधिसूचना के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज करने की धमकी दी।"

कथित तौर पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर जगुआर दुर्घटना की घटना के बाद रात में शहर पुलिस के वाहन चेकिंग अभियान के तहत जोड़े को रोका गया था।

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Gujarat High Court takes suo motu note of traffic cops extorting ₹60,000 from Ahmedabad couple travelling late at night

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