![[ज्ञानवापी मामला] "भाईचारा बना रहे, शांति रहे:" वाराणसी जिला अदालत](https://gumlet.assettype.com/barandbench-hindi%2F2022-05%2F03b021dc-d029-4cdb-8c11-6c38926075f8%2Fbarandbench_2022_05_1f5f4a90_3c1c_47f4_b332_8b79d93bb1cc_KERALA_HC_WEB_PAGE_1600x900r.avif?auto=format%2Ccompress&fit=max)
वाराणसी जिला न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के पक्षकारों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बना रहे।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ एके विश्वेश ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण से जुड़ी तस्वीरों, वीडियो और अन्य विवरणों की प्रतियां हिंदू वादी को सौंपने से पहले कहा कि शांति भंग न हो यह सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट को गुप्त रखा गया था।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "रिपोर्ट सिर्फ भाई चारा के लिए गुप्त है। भाईचारा बना रहे, शांति रहे"
हिंदू वादी द्वारा रिपोर्ट की प्रति मांगने के बाद यह टिप्पणी की गई।
वादी की ओर से पेश अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने कहा कि रिपोर्ट का विवरण मीडिया घरानों द्वारा पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।
जैन ने कहा, "रिपोर्ट तो सब पढ़ चुके हैं, कोई गुप्त नहीं है।"
अदालत ने अंततः रिपोर्ट सौंपने के लिए सहमति व्यक्त की, जब वादी ने "आयोग सर्वेक्षण रिपोर्ट के वीडियो की प्रतिलिपि नहीं बनाने और रिपोर्ट को लीक नहीं करने" का वचन दिया।
उपक्रम ने कहा “बिना अदालत के आदेश के सार्वजनिक (सार्वजनिक) नहीं करेंगे।”
कोर्ट ने प्रत्येक वादी को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ₹2,100 का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
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[Gyanvapi case] "Bhai chara bana rahe, shanti rahe:" Varanasi District court