सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हल्द्वानी रेलवे की जमीन बेदखली के खिलाफ याचिकाओं पर गुरुवार 5 जनवरी को सुनवाई होगी.
अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया था।
भूषण ने कहा, "यह याचिका (हल्द्वानी से संबंधित) कल सूचीबद्ध है। अगर हमारी याचिका इसके साथ टैग की जा सकती है।"
CJI चंद्रचूड़ ने कहा, "हां, यह कल आएगा।"
दिसंबर 2022 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 4,000 से अधिक परिवार रेलवे भूमि से बेदखली का सामना कर रहे हैं।
बेदखली का सामना कर रहे लोग कई दशकों से जमीन पर रह रहे हैं।
उन्होंने तर्क दिया है कि भाजपा शासित राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष उनके मामले को ठीक से नहीं रखा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने रेलवे के पक्ष में फैसला सुनाया।
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Haldwani eviction case to be heard by Supreme Court tomorrow