"हाथ ऊपर करो!" दिल्ली की अदालत ने समय बर्बाद करने वालों को दी अनोखी सज़ा

न्यायालय ने उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया।
Dwarka court
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दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में कुछ वादियों द्वारा अदालत का समय बर्बाद करने पर कड़ी आपत्ति जताई और एक अनोखी सजा का आदेश दिया - उन्हें तब तक हाथ ऊपर करके खड़े रहना होगा जब तक अदालत का न्यायिक कार्य पूरा न हो जाए।

द्वारका न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल एक शिकायत मामले पर विचार कर रहे थे, जब उन्होंने पाया कि मामले की सुनवाई दो बार हुई थी, फिर भी आरोपी समय पर ज़मानत बांड जमा करने में विफल रहे।

न्यायाधीश ने कहा कि पिछली तारीख़ पर उन्हें ये बांड जमा करने का आदेश दिया गया था, इसलिए देरी और आरोपी का आचरण न्यायालय की अवमानना के समान है।

अदालत ने आदेश दिया, "सुबह 10 बजे से 11:40 बजे तक दो बार प्रतीक्षा करने और मामले की सुनवाई करने के बावजूद, आरोपियों ने जमानत बांड नहीं भरे। अदालत का समय बर्बाद करने के लिए, जो सुनवाई की अंतिम तिथि पर विधिवत जारी किए गए आदेश की अवमानना है, आरोपियों को अदालती कार्यवाही की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाता है और आईपीसी की धारा 228 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे अदालत के उठने तक अपने हाथ हवा में उठाकर अदालत में खड़े रहें।"

अदालत ने आगे कहा कि सुबह 11:40 बजे तक भी कुलदीप नाम के एक आरोपी ने मुचलका जमा नहीं किया था।

इसलिए, उसे दो हफ़्ते की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

हालांकि, उसके वकीलों ने दोपहर लगभग 12:48 बजे इस मामले का ज़िक्र करते हुए कहा कि उसके ज़मानत बांड और ज़मानत राशि उपलब्ध है।

इसके बाद अदालत ने उसे रिहा कर दिया।

न्यायाधीश गोयल ने आदेश दिया, "कुलदीप को 10,000 रुपये की राशि के पी/बी और एस/बी जमा करने पर ज़मानत दी जाती है। आवश्यक ज़मानत बांड जमा किए गए हैं। इन्हें सत्यापित और स्वीकार किया जाता है।"

इस मामले में शिकायतकर्ता की ओर से वकील संदीप शौकीन पेश हुए।

आरोपी उपासना और आनंद की ओर से वकील तपिश सहरावत पेश हुए।

आरोपी कुलदीप और राकेश का प्रतिनिधित्व वकील हेमंत कपूर ने किया।

[आदेश पढ़ें]

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“Hands Up!" Delhi court's unique punishment for time-wasters

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