

BJP कार्यकर्ताओं द्वारा Form 6 के आवेदनों को बड़ी संख्या में जमा किए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के विरोध के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने राज्य में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।
CJI कांत ने कहा, "ऐसा हर बार होता है, यह पहली बार नहीं है। आप इस पर आपत्ति उठा सकते हैं।"
यह टिप्पणी तब आई जब सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने बताया कि एक मामले में, किसी व्यक्ति ने 30,000 'फॉर्म 6' के आवेदन जमा किए थे।
'फॉर्म 6' का इस्तेमाल पहली बार वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए, या फिर घर बदलने के बाद अपना निर्वाचन क्षेत्र (constituency) बदलने के लिए आवेदन करने हेतु किया जाता है।
सीनियर वकील ने कहा, "अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रकाशित की जा रही हैं। ECI की हालिया अधिसूचना... 'फॉर्म 6' की अनुमति देती है... लेकिन जब किसी मामले पर सुनवाई (adjudication) चल रही हो, तब 'फॉर्म 6' की अनुमति नहीं दी जा सकती... अब तो 'फॉर्म 6' के बंडल के बंडल आ रहे हैं... मैं किसी भी राजनीतिक दल पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ।"
हालाँकि, CJI कांत ने टिप्पणी की कि ये बयान अभी जल्दबाजी में दिए गए और काल्पनिक (hypothetical) हैं।
कोर्ट ने आगे कहा, "हम इस मामले को बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहे हैं। जब सही समय आएगा, तब हम इस पर विचार करेंगे।"
ECI की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट DS Naidu ने कहा कि कानून के मुताबिक, नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक भी नाम शामिल किए जा सकते हैं।
Naidu ने आगे कहा, "यह कोई भी हो सकता है, जो आज भी 18 साल का हो जाए। अगर किसी का कोई अधिकार है, तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता।"
इसके बाद Bandopadhyay ने कहा कि हर बूथ के लिए नए शामिल किए गए नामों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि उन पर आपत्तियां दर्ज की जा सकें।
इस पर जस्टिस Bagchi ने कहा,
"एक तो वोटर लिस्ट में संशोधन होता है और दूसरी वह वोटर लिस्ट होती है, जिसके आधार पर चुनाव होते हैं। चुनाव में इस्तेमाल होने वाली वोटर लिस्ट ECI द्वारा तय की गई 'क्वालिफाइंग डेट' के अनुसार होती है। इसलिए, ऐसे किसी व्यक्ति का नाम शामिल होने से उसे उस चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाएगा।"
सुप्रीम कोर्ट ने पहले SIR प्रक्रिया को पूरा करने के लिए न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का आदेश दिया था। आज, CJI कांत ने कहा कि सभी आपत्तियों पर 7 अप्रैल तक फैसला कर लिया जाएगा।
CJI ने कहा, "हमें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से एक पत्र मिला है। हम दिए गए तथ्यों और आंकड़ों से खुश हैं। 60,000 आपत्तियों में से, कल शाम तक 40,000 आपत्तियों पर फैसला हो चुका था। 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों पर फैसला हो जाएगा।"
जब बंदोपाध्याय ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को तब ट्रेनिंग दी गई जब इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो CJI ने कहा,
"बेबुनियाद आरोप मत लगाइए। यह सिर्फ़ एक ओरिएंटेशन है, बस इतना ही। यह मेरिट के आधार पर नहीं है।"
जस्टिस बागची ने आगे कहा कि जजों को ऐसा काम करने के लिए बुलाया गया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है।
जज ने आगे कहा, "हमें उनकी निष्पक्षता या बिना किसी पक्षपात के काम करने की क्षमता पर कोई शक नहीं है।"
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपीलों पर फैसला करने के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने हेतु पूर्व मुख्य न्यायाधीशों की पहचान की है।
कोर्ट ने आगे कहा, "हमें न्यायिक अधिकारियों द्वारा आपत्तियों के निपटारे के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट प्रकाशित करने के प्रस्ताव के बारे में भी बताया गया है। 31 मार्च का एक और पत्र मिला है, जिसमें हमें बताया गया है कि 31 मार्च तक 65 लाख आपत्तियों में से 36 लाख आपत्तियों पर फैसला हो चुका है। कुल निपटारा 47.40 लाख के पार पहुंच गया है। ECI ने 19 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य और ECI की एक टीम ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के काम करने के लिए जगहों का मुआयना किया है।"
कोर्ट ने ECI के इस आश्वासन को भी रिकॉर्ड पर लिया कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास वोटर लिस्ट से नामों को हटाने या शामिल करने के कारणों तक पहुंच होगी।
बेंच ने आगे कहा, "अपीलीय ट्रिब्यूनल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी खुद की प्रक्रिया बना सकते हैं। हम ट्रिब्यूनल से अनुरोध करते हैं कि वे नए दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता की जांच किए बिना उन्हें स्वीकार न करें।"
इस मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। इस बीच, कोर्ट ने राज्य में चुनाव से जुड़ी हिंसा की जांच की मांग वाली एक याचिका को भी लिस्ट करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने आदेश दिया, "दोषों को दूर करने की शर्त पर, इसे उस तारीख पर लिस्ट किया जाए, और विरोधी पक्ष को जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाए।"
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Happens every time: Supreme Court on Form 6 submissions in West Bengal